अमरावती

67 दुकानदारों को अमरावती के न्यायालय ने बडी राहत दी

न्यायालय ने फैसला होने तक अंतरिम स्टे जारी किया

मोर्शी/ दि. 17- नगर परिषद के गांधी मार्केट के 67 दुकानदारों को अमरावती की दिवानी कोर्ट ने बडी राहत दी है. मोर्शी नगर परिषद में सभी 67 दुकानदारों को किराया के दस्तावेज पेश नहीं करने पर दुकानों को सील ठोकने की नोटिस बजाई थी. एड. रोहित जैन और एड. महेंद्र चांडक ने इन 67 दुकानदारों की ओर से पैरवी की. अदालत ने इस मामले का फैसला होने तक अंतरिम स्टे जारी किया.
* 1989 से चला रहे दुकान
मोर्शी नगर परिषद ने गांधी मार्केट नाम से निर्माण किए संकुल में विभिन्न दुकानें किराए पर दी थी. वर्ष 1989 में मोर्शी नगर परिषद ने इस संकुल में किराया तय किया था. तब से व्यापारी यहां अपना व्यवसाय कर रहे थे. मोर्शी नगर परिषद में 12 मार्च 2023 को नोटिस जारी कर सभी दुकानदारों को दुकान संबंधी कागजात पेश करने के निर्देश दिए थे. कागजाद दाखिल नहीं करने पर 27 मार्च 2023 को दुकानों पर सील ठोकने की सूचना दी थी. नोटिस मिलने के बाद संबंधित दुकानदारों ने इस मामले में कलेक्टर से गुहार लगाई. जिससे कलेक्टर ने मोर्शी नगर परिषद को पत्र जारी कर 9 अप्रैल 2023 तक आदेश दिए. इसके बावजूद मोर्शी नगर परिषद ने 29 मार्च 2023 को गांधी मार्केट में एक दुकान सील कर दी. ऑटो घुमाकर सभी को सूचना दी.30 मार्च 2023 तक कागजात जमा करने की सूचना दी. अन्यथा सील ठोकने की चेतावनी दी. जिससे 67 दुकानदारों ने एड. रोहित जैन व एड. महेंद्र चांडक के माध्यम से अमरावती दिवानी न्यायालय में दावा दायर किया.मोर्शी नप की कार्रवाई पर स्टे प्राप्त करने आज भी दायर की. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 16 जून 2023 को अंतरिम स्टे जारी किया. इस मामले का फैसला होने तक यह स्टे जारी रहेगा. जिससे गांधी मार्केट के 67 दुकानदारों को बडी राहत मिली है. एड. रोहित जैन, एड. महेंद्र चांडक ने सफल पैरवी की. उन्हें एड. नेतल मल्ला व एड. निकिता टावरी ने सहयोग दिया.

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