अमरावती

युवाओें के लिए अण्णासाहब पाटिल कर्ज योजना शुरु

उद्योग के लिए दिया जाएगा बिन ब्याज के कर्ज

* जिले के 47 युवाओं को किया कर्ज वितरण
अमरावती/ दि.7- आण्णासाहेब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामंडल व्दारा मराठा समाज के युवाओं को नया व्यवसाय व उद्योग शुरु करने के लिए बिन ब्याज के कर्ज का वितरण किया जा रहा हैं. जिसमें जिले के 47 युवाओं केा 4 लाख 70 हजार का कर्ज दिया गया. ऐसी जानकारी महामंडल सन्वयक व्दारा दी गई.
स्वयं रोजगार शुरु करने वाले इच्छूक युवाओं के लिए राज्य शासन व्दारा अण्णासाहब पाटिल कर्ज योजना शुरु की गई हैं. इस योजना अंतर्गत सुशिक्षित कुशल युवाओं को नए उद्योग के लिए बिन ब्याज के कर्ज उपलब्ध करवाया जाता हैं. जिले में 47 युवाओं को इस योजना अंतर्गत कर्ज वितरीत किया गया तथा 84 आवेदन को भी मंजूरी महामंडल की ओर से दी गई. ऐसी जानकारी महामंडल की ओर से प्राप्त हुई हैं.

युवाओ के 84 आवेदन मंजूर
अण्णासाहब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामंडल अंतर्गत उद्योग के लिए कर्ज उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिले के 356 युवाओं ने आवेदन किए थे. जिसमें से 84 आवेदन मंजूर कर लिए गए हैं जल्द ही बैंक व्दारा उन्हें कर्ज वितरित किया जाएगा.

व्यक्तिगत कर्ज अब 15 लाख रुपए
अण्णासाहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल अंतर्गत व्यक्तिगत कर्ज 10 लाख रुपए से बढाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया हैं.

जिले के 47 युवकों को ब्याज नहीं देना पडेगा
अण्णासाहब पाटिल आर्थिक मागास विकास अंतर्गत जिले के 47 युवकों को उद्योग व्यवसाय के लिए कर्ज वितरीत किया गया हैं. इन युवकों को कर्ज के ऐवज में ब्याज नहीं देना पडेगा.
-रोहित मोंढे जिला समन्वयक
 
कर्ज के लिए आवश्यक कागजाद
युवाओं को अण्णासाहब पाटिल कर्ज योजना अंतर्गत कर्ज देने के लिए राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल अथवा गैस कार्ड, आधार कार्ड, तहसीलदार का उत्पन्न का प्रमाणपत्र, शाला छोडने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आदि आवश्यक कागजाद आवेदन के साथ लगाने होंगे.

कर्ज के लिए निकष
अण्णासाहब पाटिल कर्ज योजना अंतर्गत कर्ज वितरण के लिए कुछ निकष लगाए गए हैं. जिसमें लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का रहनेवाला हो, पुरुष की उम्र 50 तथा महिला की उम्र 55 वर्ष से अधिक न हो, दिव्यांग व्दारा आवेदन करने पर उन्हें दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा.

यहां करे आवेदन
कर्ज के लिए लाभार्थी www.udyog.mahaswayam.gov.in इस संकेत स्थल पर योजना निहाय ऑनलाइन आवेदन करें. संकेत स्थल पर पंजीयन करने के पश्चात एलओआय प्राप्त होेगा. उसके पश्चात बैंक में कर्ज का प्रकरण दाखिल करे.

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