अमरावती

अनिल पिंजरकर की जमानत रद्द

डॉ. मालुसरे की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई

  • मामला रेमडेसिविर की कालाबाजारी का

अमरावती/दि.3 – रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले मेें न्यायालय ने बुधवार को अनिल पिंजरकर की अंतरिम जमानत नकारी है. शुक्रवार को डॉ. पवन मालुसरे की अंतरिम जमानत अर्ज पर सुनवाई होगी.
रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में आर्थिक अपराध शाखा के दल ने अब तक डॉ. राठोड समेत शुभम किल्लेकर व शुभम सोनटक्के की पुलिस हिरासत लेकर जांच की. किंतु तीनों ने इस मामले में मुख्य सूत्रधार डॉ. पवन मालुसरे रहने की बात पुलिस को बताई. तभी से पुलिस डॉ. मालुसरे व परिचारिका पूनम को गिरफ्तार करने के प्रयास में है. डॉ. मालुसरे के वकीलों ने मंगलवार को न्यायालय में अंतरिम जमानत के लिए अर्ज दाखल की थी. जबकि जेल के शुभम किल्लेकर व शुभम सोनटक्के ने भी अर्जी दाखल की थी. किंतु न्यायालय ने दोनों की जमानत की अर्जी खारिज की. कोविड अस्पताल में ईलाज ले रहे अनिल पिंजरकर की अर्जी पर बुधवार को न्यायालय में सुनवाई थी. न्यायालय ने पिंजरकर की जमानत अर्जी खारिज की. साथ ही डॉ. मालुसरे की अर्जी पर बुधवार को न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने डॉ. मालुसरे की अर्जी न मिलने की बात न्यायालय को बताने से न्यायालय ने मालुसरे की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई रखी. शुक्रवार को डॉ. मालुसरे व परिचारिका पूनम इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करने की संभावना है.

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