अमरावती

अंकिता के हत्यारे ने मांगी जमानत

जलाकर प्राध्यापिका की हत्या करने का मामला

नागपुर-/ दि.22  वर्धा जिले के हिंघणघाट में घटी तथा संपूर्ण राज्य में चर्चित प्राध्यापिका अंकिता पिसुड्ढे को जलाकर मारने वाले बेरहम विकेश उर्फ विक्की नगराले के जेल के बाहर निकलने के प्रयास जोरों पर जारी हैं, हत्यारे विकेश ने आजन्म कारावास की सजा को स्थगिति व जमानत की मांग के लिए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में आवेदन पेश किया है. उस पर आगामी 23 नवंबर को सुनवाई होने वाली है. 10 फरवरी 2022 को सत्र न्यायालय ने विकेश को हत्या के अपराध में दोषी ठहराकर आजन्म कारावास की सजा सुनाई. इसके खिलाफ विकेश ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है. अपील पर फैसला सुनाने तक सजा को स्थगिति व जमानत देने की मांग विकेश ने की है. हिंघणघाट के एक महाविद्यालय में प्राध्यापिका अंकिता (22) दरोडा से रोजाना हिंगणघाट से आना-जाना करती थी. विकेश भी उसी गांव का निवासी है. 3 फरवरी 2020 को सुबह हिंगणघाट के नंदोरी चौक में विकेश ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगाई. गंभीर झुलसी अंकिता की नागपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान 10 फरवरी को मृत्यु हुई. इस घटना के खिलाफ राज्यभर में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग पर अनेक स्थानों पर आंदोलन किए गए थे.

सबूतों व मामले की गंभीरता को देखकर फैसला
सजा को स्थगिति व जमानत के आवेदन पर फैसला सुनाने से पहले हाईकोर्ट प्रमुख रूप से घटना की गंभीरता व प्राप्त सबूत ध्यान में लेकर निर्णय लेती है. ऐसी जानकारी मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में कार्यरत प्रसिद्ध वकील एड. राजेंद्र डागा ने दी. इसके अलावा आरोपी को इससे पहले जमानत मिली थी क्या, वह कितने दिनों से जेल में है, आरोपी की अपील पर अंतिम फैसला लेने में कितना समय लगेगा, उस पर अन्य अपराध दर्ज हैं क्या, आरोपी समाज के लिए खतरनाक तथा जमानत पर छोड़ने के बाद फिर से गुनाह करने की संभावना है क्या, आदि बातों पर विचार किया जाता है.

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