अमरावतीमहाराष्ट्र
18 वर्ष से कम अनाथ बालक के लिए वार्षिक 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता
मनपा महिला व बाल कल्याण योजना द्बारा लिया गया निर्णय
अमरावती / दि.13– अमरावती महानगरपालिका महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत अमरावती महानगरपालिका की सीमा में माता-पिता न रहनेवाले बालक जिनकी उम्र 1 अक्तूबर 2023 को 18 वर्ष से कम ऐसे अनाथ बालकों की सहायता के लिए वार्षिक 10 हजार रूपए आर्थिक सहायता करने का बाल कल्याण योजना ने निर्णय लिया है. उसनुसार अनाथ बालक को संभालने व पालन पोषण के लिए बालक 18 वर्ष का होने तक हर साल 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता महानगरपालिका करेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए पालकों की ओर से 31 जनवरी तक आवेदन मंगवाए गये है. इस योजना की शर्त निम्नानुसार है.
- इस अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन करना आवश्यक है.
- अनाथ बालक तथा उनके पालक अमरावती निवासी हो.
- पालक का अमरावती शहर का पहचानपत्र, राशनकार्ड होना आवश्यक है.
- अनाथ बालक की 1 अक्तूबर 2023 को 18 वर्ष के भीतर होने का जन्म प्रमाणपत्र अथवा शाला का बोनाफाईड सर्टीफिकेट
- अनाथ बालक का आधार कार्ड
- बालक के माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र
- अनाथ बालक के माता-पिता न होने से बालक को संभालने के संबंध में 100 रूपए के स्टॅम्प पेपर पर हमीपत्र/ प्रतिज्ञा पत्र
- बालक का पालन पोषण करने को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होने का वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक रहेगा.
- आवेदक व शर्त का नमूना तथा अधिक जानकारी के लिए महिला व बाल विकास विभाग कार्यालय राजकमल चौक, महानगरपालिका कार्यालयीन समय पर संपर्क करे तथा https://amravaticorporation.in इस संकेतस्थल पर भी आवेदन उपलब्ध है, ऐसा आवाहन किया जा रहा है. जिससे योजना की जानकारी व लाभ जरूरतमंद तक पहुंच सके.