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इर्विन का एक और हंगामेबाज सलाखों के पीछे

लगातार जारी है आरोपियों को सजा का सिलसिला

* कोर्ट ने सुनाई दो वर्ष की कैद
अमरावती/ दि.23 – सिटी कोतवाली अंतर्गत जिला सामान्य अस्पताल इर्विन में हंगामा करने वाले और उपचार कर रहे चिकित्सकों पर हमला करने वाले एक के बाद एक आरोपी कोर्ट में सजा पा रहे है. ऐसे ही लगातार दूसरे प्रकरण में आज जिला न्यायाधीश क्रमांक 3 आर. वी. ताम्हाणेकर ने आरोपी प्रकाश बिट्टू इमले (45) को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई. आरोपी को दो साल सश्रम कारावास के साथ 3500 रुपए जुर्माना भी किया गया है. इससे पहले 17 दिसंबर को ऐसे ही मामले में आरोपी फिरोज खान सुलतान खान को कोर्ट में डॉ.नायडू पर हमले का कसूरवार पाकर सजा सुनाई थी.
इस्तेगासे के अनुसार गत 16 फरवरी 2017 को दोपहर 3.30 बजे आरोपी प्रकाश इमले ने इर्विन अस्पताल के लिपिक फिर्यादी आशिष गोपलराव रामटेके के साथ वेतन को लेकर झगडा कर गालिगलौच और मारपीट की थी. सिटी कोतवाली में दफा 353, 332, 294, 186, 506 के तहत अपराध दर्ज कर जांच की. उपनिरीक्षक प्रतीभा मेश्राम ने जांच कर न्यायालय में दोषारोपपत्र दाखिल किया. सरकारी वकील मंगेश भागवत ने इस मामले में तीन साक्षीदार कोर्ट में प्रस्तुत किये. न्यायाधीश ने सरकारी पक्ष का युक्तिवाद ग्राह्य मानकर आरोपी को भादंवि धारा 353 में दो वर्ष सश्रम कारावास, 2 हजार रुपए जुर्माना, धारा 332 में छह माह केैद, हजार रुपए जुर्माना और धारा 186 के तहत दोषी पाकर एक माह कैद की सजा व 500 रुपए जुर्माना किया. इस प्रकरण में पैरवी अधिकारी के रुप में हेकां. बाबाराव मेश्राम (856), एनसीपी अरुण हटवार और कोर्ट मोहरर विजय आडे (1400) ने सिटी कोतवाली को सहकार्य किया.

सरकारी अधिकारी व चिकित्सकों के साथ मारपीट करने वालों को जेल की हवा खानी पड रही है. गत चार दिनों में सिटी कोतवाली के ही चार प्रकरणों में आरोपियों को दोषी पाकर सजा सुनाई गई है. सभी आरोपियों को दो-दो वर्ष की सजा हुई है.

 

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