अमरावती/दि.26 – स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाने में दर्ज तीन तलाक मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत मंजूर की. अमरावती के इतिहास में संभवत: यह पहला मामला है. एड. मो. खालीक व एड. इमरान नुरानी ने संयुक्त रुप से सफल पैरवी की. आरोपी का नाम मेमन कालोनी निवासी मो. आसीफ मेमन मो. इब्राहीम मेमन बताया गया है.
जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ नागपुरी गेट पुलिस थाने में 5 अगस्त को एक महिला ने शिकायत में दर्ज करायी थी कि, खाने में मटन न बनाये जाने से नाराज होकर उसके पति मो. आसीफ मेमन ने उसे मौखिक तौर पर तीन बार तलाक कहा. साथ ही उसे घर से निकल जाने हेतु कहते हुए उसके भाई को मारने की धमकी भी दी. इस शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट थाना पुलिस ने विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 की धाराओं के साथ ही भादंवि की धारा 323, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया था तथा मामले की जांच एपीआई संदीप हिवाले को सौंपी गयी थी. जिन्होंने अपनी जांच पूरी करते हुए अदालत के सामने चार्जशीट पेश की थी.
पश्चात आरोपी की ओर से एड. मो. खालीक व एड. इमरान नुरानी ने तृतीय जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. ए. सिन्हा की अदालत में आरोपी की अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस समय आरोपी की ओर से पेश की गई दलीलों को मंजूर करते हुए अदालत ने आरोपी को गिरफ्तारी पूर्व सशर्त जमानत मंजूर की. एड. जावेद अली, एड. ताज खान, एड. अबरार व एड. शेख फिरोज ने इस मामले में एड. नुरानी व एड. खालीक को सहयोग किया.