शहर में जमावबंदी का कानून लागू
पर्व एवं त्यौहारोें पर नहीं होगा धार्मिक यात्रा या जुलुस का आयोजन
* सीपी डॉ. आरती सिंह ने जारी किया ऐहतियातन आदेश
अमरावती/दि.30– आगामी 2 अप्रैल को गुढीपाडवा, 3 अप्रैल को संत झुलेलाल जयंती, 10 अप्रैल को श्रीरामनवमी, 14 अप्रैल को डॉ. आंबेडकर जयंती व महावीर जयंती तथा 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जैसे पर्व व त्यौहार मनाये जायेंगे. साथ ही 2 अप्रैल से मुस्लिम समाज बंधुओं का पवित्र रमजान माह शुरू होगा और 3 मई को रमजान ईद मनायी जायेगी. ऐसे में पर्व एवं त्यौहारों के दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत कानून व व्यवस्था की स्थिति के साथ ही सामाजिक सौहार्द व शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने 1 अप्रैल से शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1), (2), (3) को लागू करने का आदेश जारी किया है. जिसके चलते यह आदेश लागू रहने के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, जुलुस व आंदोलन का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. साथ ही आपत्तिजनक नारेबाजी करने व बैनर-पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा धार्मिक एकता व सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करनेवाले और सामाजिक तनाव उत्पन्न करनेवाले किसी भी कृत्य के लिए संबंधितों के खिलाफ भादंवि की धारा 188 सहित प्रचलित कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी.
पर्व एवं त्यौहारों के अवसर पर जमावबंदी कानून को अमल में लाने का आदेश जारी करते हुए सीपी डॉ. आरती सिंह ने कहा कि, पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्ष नवंबर माह में जातिय व धार्मिक तनाव की स्थिति बनी थी. साथ ही जारी वर्ष के प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज व लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे के नियमबाह्य तरीके से बिठाये गये पुतलों को मनपा प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई थी. जिसके बाद मनपा आयुक्त पर स्याही फेंके जाने की कार्रवाई हुई थी. वही विगत दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब के संदर्भ में दिये गये निर्णय और द कश्मीर फाईल्स फिल्म को लेकर जारी रहनेवाले विभिन्न आंदोलन, विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती द्वारा जारी आंदोलन एवं सरकारी व अर्धसरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे आंदोलन चल रहे है. इन तमाम बातों के मद्देनजर किसी छोटी सी बात को लेकर भी कोई विवाद होने अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर कोई शरारत किये जाने पर शहर की शांति भंग होकर कानून व व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा पैदा हो सकता है. इस बात के मद्देनजर आगामी पर्व एवं त्यौहारों को देखते हुए कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने हेतु उपरोक्त आदेश जारी किया गया है.