अमरावती

उपभोक्ता मंच के 112 जजों की नियुक्ति निरस्त

राज्य शासन व्दारा ली गई परीक्षा भी रद्द

नागपुर/दि.21– राज्य उपभोक्ता मंच के सदस्य और जिला अध्यक्ष की गत 25 जून को ली गई परीक्षा बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने रद्द कर दी है. न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी की खंडपीठ ने 112 न्यायाधीश की नियुक्तियां भी कैंसल की है. इस बारे में एड. महेंद्र लिमये, बुलढाणा उपभोक्ता मंच के पूर्व अध्यक्ष सुहास उंटवाले, अविनाश प्रभूणे ने अलग-अलग याचिका दायर की गई थी.
खंडपीठ के सामने संयुक्त सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं का कहना रहा कि परीक्षा के कोर्स में दिवानी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय सबूत कानून, अनुबंध कानून आदि महत्वपूर्ण कानून का समावेश नहीं था. ग्राहक आयोग और सदस्यों को कानून की जानकारी होना आवश्यक है. परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का नियम था. इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने आक्षेप किए थे. उनकी तरफ से एड. सुबोध धर्माधिकारी, एड. तुषार मंडलेकर, एड. तेजस फडणवीस, एड. रोहन मालवीय ने पक्ष रखा.

* सात जजेस की पुन: नियुक्ति
उच्च न्यायायल ने सात न्यायाधिशों की पुन: नियुक्ति के आदेश दिए हैं. इस बारे में अविनाश प्रभुने की याचिका थी. जिसमें कहा गया था कि 1986 अंतर्गत पात्रता परीक्षा के माध्यम से उनकी जिला उपभोक्ता मंच पर नियुक्ति हुई है. उनका कार्यकाल मई 2024 में खत्म होगा उन्हें दोबारा नियुक्त करने के आदेश दिए

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