अमरावती के मनपा आयुक्त देवीदास पवार की नियुक्ति अवैध
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार
* शिवसेना उबाठा के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने दायर की है रिट याचिका
अमरावती/दि. 20 – अमरावती मनपा आयुक्त पद पर आयएस अधिकारी की नियुक्ति न करते हुए ‘नॉन आयएस’ अधिकारी नियुक्त करने के विरोध में शिवसेना उबाठा जिला प्रमुख सुनील खराटे ने राज्य शासन को प्रतिवादी बनाते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में रिटी पीटीशन दाखिल किया है. इस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नितिन सांबरे व न्यायमूर्ति अभय मंत्री की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कडी फटकार लगाते हुए वर्तमान में अमरावती मनपा के आयुक्त पद पर कार्यरत देवीदास पवार की नियुक्ति को अवैध बताया है. साथ ही राज्य शासन के प्रधान सचिव को आगामी 2 जुलाई तक इस संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.
जानकारी के मुताबिक 5 लाख की आबादीवाले मनपा क्षेत्र में आयुक्त पद पर राज्य शासन द्वारा नॉन आयएस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है. लेकिन अमरावती मनपा क्षेत्र की आबादी 5 लाख से अधिक है. फिर भी यहां वर्ष 2016 से मनपा आयुक्त के रुप में नॉन आयएस अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है. देवीदास पवार की आयुक्त के रुप में नियुक्ति होने पर शिवसेना उबाठा के सुनील खराटे ने इसका विरोध किया. केंद्र सरकार का अध्यादेश है कि, आयुक्त पद पर आयएस अधिकारी ही होना चाहिए. यह अध्यादेश सुनील खराटे ने प्राप्त कर नगर विकास मंत्रालय में इस बाबत शिकायत भी की. प्रधान सचिव से भी मुलाकात की. लेकिन कोई जवाब न मिलने पर सुनील खराटे ने नागपुर हाईकोर्ट में रिट पीटीशन दाखिल की और अमरावती मनपा आयुक्त पद पर आयएस अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग की. तब हाईकोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार से जवाब मांगा. राज्य सरकार के नगर विकास मंत्रालय द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किया गया. लेकिन वह हलफनामा (एफिडेवीट) प्रधान सचिव का नहीं था. आज हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति नितिन सांबरे व न्यायमूर्ति अभय मंत्री की बेंच ने इस प्रकरण में राज्य शासन को फटका लगाते हुए यह नियुक्ति अवैध रहने की बात कही और प्रधान सचिव को ही आगामी 2 जुलाई तक अपना हलफनामा प्रस्तुत करने कहा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अमरावती के मनपा आयुक्त देवीदास पवार की नियुक्ति खटाई में आ सकती है. आगामी सुनवाई पर क्या होता है, उसी पर सभी का ध्यान केंद्रीत है.
* देवीदास पवार की नियुक्ति अवैध
नॉन आयएस अधिकारी के रुप में देवीदास पवार की अमरावती मनपा आयुक्त पद पर नियुक्ति के विरोध में हाईकोर्ट में रिट पीटीशन दाखिल किया गया है. जिस पर आज सुनवाई हुई. न्यायालय ने राज्य सरकार को कडी फटकार लगाते हुए, यह नियुक्ति अवैध रहने और आयुक्त को तत्काल पद से हटाकर आयएस अधिकारी की नियुक्ति करने कहा है. साथ ही आगामी 2 जुलाई तक प्रधान सचिव को इस मामले को लेकर हलफनामा प्रस्तुत करने कहा है.
– सुनील खराटे
याचिकाकर्ता व शिवसेना उबाठा जिला प्रमुख.