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अरुण गवली हमेशा के लिए जेल से बाहर आएगा

हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आदेश दिया

नागपुर/अमरावती /दि. 5- कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली को समय से पहले हमेशा के लिए जेल से रिहा करने का आदेश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दिया है. अपना पक्ष रखने के लिए जेल प्रशासन को भी चार सप्ताह का समय दिया गया है. 2006 के सरकारी निर्णय के आधार पर कुख्यात डॉन अरुण गवली ने उसे मिली शिक्षा में छूट देने की मांग की थी. अरुण गवली की इस याचिका पर नागपुर खंडपीठ में सुनवाई पूरी हो गई थी. लेकिन अदालत ने परिणाम रोककर रखा था. आज इसी मामले में अदालत का आदेश आया. आदेश में अरुण गवली को जेल से रिहा करने की बात कहीं गई है. अरुण गवली को मुंबई के नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्या के मामले में दुगुनी उम्रकैद की शिक्षा हुई थी.
* क्या है कमलाकर जामसंडेकर हत्या मामला
कमलाकर जामसंडेकर की हत्या हो गई थी. 2 मार्च 2007 को शाम 5 बजे मुंबई के घाटकोपर में शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर की घर में टीवी देखते समय हत्या की गई थी. कमलाकर ने उस समय अखिल भारतीय सेना के नगरसेवक पद के उम्मीदवार अजीत राणे को 367 वोटों से हराया था.
कमलाकर घर में बैठे थे तब मोटर साईकिल से आए दो लोगों ने उन पर फायर किया था. यह फायर एकदम नजदिक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया था. जिसके कारण कमलाकर जगह पर ही मारे गए.

* क्या है 2006 का शासन निर्णय
उम्र के 65 वर्ष पूर्ण कर चुके कमजोर और आधी से अधिक शिक्षा भोग चुके कैदी को शिक्षा से छूट दी जाती है. इस आधार पर अरुण गवली ने अदालत में अर्जी लगाई थी. फिलहाल अरुण गवली 69 साल का है और वह 16 साल से जेल में सजा काट रहा है.

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