पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिक की कोविड से मौत होने पर मिले सहायता
पूर्व सैनिक संघ ने की सरकार से मांग
अमरावती/दि.31 – इस समय चारों ओर कोविड संक्रमण का कहर जारी है. इस दौरान यदि पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है, तो संबंधित परिवार की आय 80 प्रतिशत घट जाती है. ऐसे में परिवार को काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पडता है. अत: इस संदर्भ में सरकार द्वारा योग्य निर्णय लिया जाये, ऐसी मांग शासकीय पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिक संगठन द्वारा की गई है.
संगठन द्वारा कहा गया है कि, समूचे राज्य में बडे पैमाने पर पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में पुनर्नियुक्ती पर है, तो इन पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिकों को सेवा में रहने के दौरान प्रतिमाह 40 से 50 हजार रूपये का वेतन प्राप्त होता है. साथ ही रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रति माह 18 से 21 हजार रूपये सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्त होता है. इस जरिये इन पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह 60 से 70 हजार रूपयों की आय होती है. किंतु कोविड महामारी के चलते किसी पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिक की मृत्यु होने पर उस परिवार की मासिक आय 11 से 12 हजार रूपये हो जाती है. ऐसे में संबंधित परिवार को आर्थिक नुकसान सहन करना पडता है. कोविड की वजह से मृत होनेवाले पूर्व सैनिक के परिवार को दोनों लाभ से वंचित रहना पडता है. ऐसे में देश के लिए अपनी युवावस्था समर्पित करनेवाले पूर्व सैनिकों के परिवार को काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पडता है.
ऐसे में शासकीय पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिक संगठन द्वारा कुछ उपाय सुझाये गये है. जिसमें कहा गया है कि, केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की आकस्मिक मौत होने पर उन्हें ग्रॅज्युईटी के साथ ही फैमिली पेन्शन देने का प्रावधान है. ऐसे में जब तक केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गये वित्तीय लाभ के प्रावधानों पर राज्य सरकार द्वारा अमल नहीं किया जाता, तक तक राज्य सैनिक कल्याण ध्वज निधी की सहायता से अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रावधान करते हुए तुरंत ही मदद का हाथ आगे बढाया जाये. अन्यथा कोविड संक्रमण की वजह से मृत होनेवाले सैनिकों के परिजनों हेतु नौकरी उपलब्ध करायी जाये. अन्यथा पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिकों की विधवा पत्नियों को अपने बच्चों के पालन-पोषण व पढाई-लिखाई हेतु कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड सकता है.