अमरावतीविदर्भ

प्राचार्य, प्राध्यापक के खिलाफ एट्रासिटी

निलंबित लिपिक ने दी शिकायत

  • अंजनगांव सुर्जी की घटना

अंजनगांव सुर्जी/दि.२५ – यहां के श्रीमती राधाबाई सारडा महाविद्यालय के प्राचार्य और प्राध्यापक के खिलाफ बुधवार की रात १२ बजे एट्रासिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया. इस बारे में लिपिक व्दारा दी गई शिकायत के बाद उपविभागीय पुलिस अधिकारी व्दारा तहकीकात शुरु की गई है.
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राचार्य वशिष्ठ चौबे, प्राध्यापक नितीन सराफ के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. इस मामले में प्रमोद दाभेराव ने शिकायत दी. वे सारडा महाविद्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत है. वे अनुसूचित जमाति प्रवर्ग के होने के कारण प्राचार्य, प्राध्यापक जानबूझकर परेशान करते थे. झूठे आरोप लगाकर जांच समिति गठित की गई. बेवजह सख्ती की छुट्टी पर भेजा. महाविद्यालयीन व्यवस्थापन को जानकारी दी. न्याय नहीं मिला, लिपिक रहने के बाद भी स्वच्छता के काम कराये जाने लगे, ऐसा प्रमोद दाभेराव की शिकायत में उल्लेख है. लिखित शिकायत के आधार पर अंजनगांव सुर्जी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति-जमाति कानून २०१५-१६ की धारा ३(१) (आर) (एस) व भादंवि की धारा २९४, ५०६, ३४ के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरु की है.

आरोप बेबुनियाद है

प्रमोद दाभेराव की नियुक्ति कम्प्यूटर संचालक के रुप में की गई थी. छात्रवृत्ति का काम सौंपा गया था. कम्प्यूटर न आने के कारण उसका वाचनालय में तबादला किया गया. काम में लापरवाही, गैरहाजीर रहने जैसे विभिन्न कारणों के कारण उसे १ सितंबर को निलंबित किया. उसके खिलाफ की गई कार्रवाई नियमानुसार है, उसने लगाया आरोप बेबुनियाद है.
– वशिष्ठ चौबे, प्राचार्य सारडा महाविद्यालय, अंजनगांव सुर्जी

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