अमरावती

हत्या करने का प्रयास : आरोपी बाईज्जत बरी

जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति अडकर के आदेश

अमरावती/ दि.8– हत्या करने का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति अडकर की अदालत ने बाईज्जत बरी कर दिया है. शुभम अशोक ढोले, सचिन सुकरोजी धुर्वे, रेखा अशोकराव ढोले (सभी हनुमान नगर) यह बरी होने वाले आरोपियों के नाम है.
सरकारी सूत्रों के अनुसार हनुमान नगर निवासी निखिल दिलीप श्रीराव ने खोलापुरी गेट पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि, 14 जून 2018 की सुबह 11 बजे वह घर पर था. इस समय उसकी बहन दीवार पर पानी मार रही थी. उसमें से कुछ पानी उडकर आरोपी के घर में गिरा. इससे शुभम ढोले की मां व भाई उसकी बहन को गालियां देने लगे. इतने में शुभम ढोले और उसका मित्र सचिन मोटरसाइकिल से आये और आरोपी शुभम ढोले ने चाकू से निखिल श्रीराव को बगल में , छाती पर, पेट में सपासप वार किये. इस समय उपस्थित अन्य आरोपियों ने हमलावर की सहायता की. उस हमले में घायल की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. अदालन ने इस अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से एड. नरेंद्र दुबे ने पैरवी की.

बलात्कार के अपराध से बाईज्जत बरी
जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति मोडक ने जावरा कामनापुर निवासी आरोपी महेंद्र शिवदास चिचखेडे को बलात्कार के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. करीब 45 वर्षीय महिला पर संतरे की बाडी में कई बार शारीरिक संबंध बनाए. जिसकी वजह वह गर्भवती हो गई थी, परंतु प्रमुख गवाह, पीडित महिला के माता-पिता अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिससे सरकारी पक्ष अपराध सिध्द करने में नाकाम रहने के कारण अदालत ने आरोपी को बाईज्जत बरी किया. आरोपी की ओर से एड. नरेंद्र दुबे ने पैरवी की.

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