अमरावती

जुर्माना अदा न करने से ठेकेदार की जब्त की गई संपत्ति चुराने का प्रयास

धामणगांव रेलवे/दि.25– तिवसा-धामणगांव-बाभुलगांव मार्ग के काम के लिए बिना अनुमति अतिरिक्त मुरुम उत्खनन करने के मामले में 3 करोड 12 लाख 30 हजार 160 रुपए जुर्माना श्री इंफ्रास्पेस प्रा.लि. नामक ठेकेदार कंपनी को हुआ था. लेकिन बार-बार सूचना देने बावजूद जुर्माना अदा न किए जाने से राजस्व विभाग ने ठेकेदार कंपनी की संपत्ति जब्त की थी. लेकिन यह संपत्ति चुराकर ले जाने का प्रयास राजस्व विभाग ने रविवार को विफल कर दिया. इस प्रकरण में शिकायत के आधार पर दत्तापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

तहसील के शहापुर ग्राम के एक खेत से तिवसा-अंजनसिंगी-जुना धामनगांव-देवगांव-बाबुलगांव मार्ग के काम के लिए बिना अनुमति के अतिरिक्त मुरुम का उत्खनन करने के प्रकरण में श्रीजी इन्फ्रास्पेस प्रा. लि. नामक ठेकेदार कंपनी को राजस्व कार्यालय में 3 करोड 12 लाख 30 हजार 160 रुपये जुर्माना सितंबर 2020 में लगाया था. जुर्माने की यह रकम सात दिन में भरने के निर्देश भी संबंधित कंपनी को दिए गए थे. लेकिन जुर्माना अदा न किए जाने से 6 दिसंबर को कार्यालय ने ठेकेदार कंपनी की क्रशर मशीन, डामर काँक्रीट प्लांट, जनरेटर मशीन, पानी का टैंकर, ठेकेदार कंपनी का कार्यालय, डामर प्लांट ऑपरेटर केबीन आदि करीबन दो करोड की संपत्ति जब्त की थी. लेकिन रविवार को एक व्यक्ति द्वारा यह संपत्ति चोरी किए जाने की जानकारी राजस्व कार्यालय को मिली. इस निमित्त तहसीलदार गोविंद वाकडे, नायब तहसीलदार नामदेव गडलिंग, जुना धामनगांव, अंजनसिंगी के मंडल अधिकारी, शहापुर, उसलगव्हाण के पटवारियों ने शहापुर भेंट दी तब जब्त की गई संपत्ति ट्रेलर और हायड्रा क्रेन की सहायता से मध्यप्रदेश के नागदा चुराकर ले जाते दिखाई दिए. इस प्रकरण में राजस्व विभाग की तरफ से पटवारी गोपाल नागरीकर ने श्रीजी इन्फ्रास्पेस कंपनी के संचालक अमित शैलेशकुमार पटेल, मुख्य व्यवस्थापक पार्थिव पटेल, शहापुर के व्यवस्थापक राकेश शर्मा के खिलाफ दत्तापुर थाने में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने संबंधित कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ धारा 188, 379 के तहत मामला दर्ज किया है.

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