बयाना लेने के बाद खरीदी देने में टालमटोल
कोतवाली थाने में दर्ज हुआ धोखाधडी का मामला
* श्यामसुंदर बख्तार ने दर्ज करायी शिकायत
अमरावती/दि.23- स्थानीय जयस्तंभ चौक स्थित प्रिन्सेस बिल्डींग में गुरूकृपा डेवलपर्स नामक प्रतिष्ठान के संचालक तथा शहर में वर्ष 2009 से इस्टेट एजेंट के तौर पर काम करनेवाले श्यामसुंदर रामचंद्र बख्तार ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में नई बस्ती बडनेरा निवासी गोपाल जगन्नाथ सदिया के खिलाफ धोखाधडी व जालसाजी की शिकायत दर्ज करायी है. साथ ही गोपाल सदिया पर 5 लाख रूपये हडप लेने का आरोप लगाया है.
अपनी शिकायत में श्यामसुंदर बख्तार ने कहा कि, गोपाल जगन्नाथ सदिया तथा उनके भाई प्रल्हाद सदिया व प्रेम सदिया ने मौजे बडनेरा स्थित भूमापन क्रमांक 223 क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर 63 आर पो.ख. 0.25 आर भोगवटदार वर्ग 2 इस पुश्तैनी जमीन का सौदा 29 लाख रूपये प्रति एकड से किया था और 4 फरवरी 2021 को सौदाचिठ्ठी लिखने के साथ ही तीनों भाईयों को कैनरा बैंक की जयस्तंभ शाखा के खाता क्रमांक 1083201006625 के पांच-पांच लाख रूपयेवाले तीन चेक दिये गये थे. इस जरिये तीनोें भाईयों को कुल 15 लाख रूपये का भूगतान हुआ था. साथ ही शेष रकम खरीदी के समय देने की बात तय हुई थी. लेकिन आगे चलकर गोपाल सदिया इस खेत की खरीदी देने में नानुकूर व टालमटोल करने लगा. साथ ही बयाना के तौर पर दी गई पांच लाख रूपये की राशि भी वापिस देने को तैयार नहीं था. इसी समय प्रल्हाद सदिया व प्रेम सदिया अपने हिस्से के साथ ही अपनी बहन के हिस्सेवाली खेत जमीन फिर्यादी को बिक्री करने हेतु तैयार थे. चूंकि उस समय श्यामसुंदर बख्तार के पास पैसोें का पर्याप्त इंतजाम नहीं था. ऐसे में बख्तार के कहने पर प्रल्हाद सदिया व प्रेम सदिया ने खरीदी पंजीयन क्रमांक 5802/21 के अनुसार 29 अक्तूबर 2021 को हारून अब्दुल शकुर व अन्य के नाम पर उक्त खेत की खरीदी दी और इस व्यवहार से प्राप्त रकम में से श्यामसुंदर बख्तार को बयाने के तौर पर ली गई 10 लाख रूपये की रकम वापिस भी की. लेकिन गोपाल सदिया ने अब तक बयाने की रकम वापिस नहीं लौटायी है और सौदा चिठ्ठी के हिसाब से खरीदी भी नहीं दी है, बल्कि इस सौदे को पूरा करने के लिए 2 करोड रूपये की अतिरिक्त रकम मांगी है. अन्यथा अपनी जमीन किसी और को बेच देने की धमकी दी है. ऐसे में श्यामसुंदर बख्तार ने कोतवाली थाने में गोपाल सदिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है. जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने धारा 420 के तहत जालसाजी व धोखाधडी का अपराध दर्ज किया है. एपीआई सुमेध सोनोने मामले की जांच कर रहे है.