जिला बैंक के अध्यक्षपद पर बने रहेंगे बच्चू कडू
मुंबई हाईकोर्ट ने दी बडी राहत, विरोधियों की याचिका खारिज

अमरावती /दि.18- मुंबई हाईकोर्ट ने आज अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहनेवाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू को बडी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर अपात्रता की याचिका को खारिज कर दिया. जिसके चलते अब बच्चू कडू ही जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने रहेंगे.
बता दें कि, दिव्यांगो हेतु आंदोलन किए जाने के मामले में बच्चू कडू को स्थानीय अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी. ऐसे में बच्चू कडू के सजायाफ्ता रहने का मुद्दा उठाते हुए जिला बैंक के विपक्षी संचालकों ने बच्चू कडू को बैंक का अध्यक्ष बने रहने हेतु अपात्र ठहराए जाने की मांग करने के साथ ही इस मुद्दे को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जहां पर हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विपक्षी संचालकों की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि, बच्चू कडू खिलाफ अपात्रता का कोई भी मामला नहीं बनता है. ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले को बच्चू कडू के लिए बडी राहत माना जा रहा है. वहीं इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने कहा कि, अब अदालत के फैसले से सत्य की जीत हुई है और उन्हें पद से हटाने के विपक्षी मनसूबों पर पानी फिर गया है.