नाबालिग पर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत
अमरावती / दि. 19- एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को नाश्ते के बहाने घर से मोटर साइकिल पर ले जाकर एक टीन की झोपड़ी में उस पर दुष्कर्म किया और यह बात किसी को बतायी तो जान से मारने की धमकी दी. इस अपराध में गिरफ्तार किये गये आरोपी पवन बिसाल को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है. आरोपी की ओर से एड. सपना जाधव ने सफल पैरवी की.
पीड़ित लड़की की मां ने आरोपी पवन बिसाल के खिलाफ नांदगांव पेठ पुलिस थाने में शिकायत दी. जिसके आधार पर पुलिस ने दफा 363, 376, 376 (अ), 504, 506 सहधारा 4/6 पोक्सो कानून के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार किया. आरोपी ने विद्यमान जिला विशेष न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था. उसे खारिज कर दिया गया. उसके बाद आरोपी ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में दौड़ लगायी. जमानत के लिए आवेदन किया. उच्च न्यायालय में आरोपी ने वह आवेदन वापस लिया. करीब एक वर्ष बाद आरोपी ने एड. सपना जाधव के माध्यम से विशेष जिला न्यायालय के अमरावती के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दायर किया.