अमरावती

गैंग रेप और मर्डर के आरोपी को जमानत

सपना जाधव की हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी

पिछले साल जुलाई में हुई थी वारदात
अमरावती/दि.14- शिरजगांव कस्बा थाना अंतर्गत गौरीपुरा की 19 साल की लडकी पर सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या करने के आरोपी को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने जमानत मंजूर कर दी. इस मामले में एड. सपना जाधव ने प्रभावी पैरवी की. आरोपी अक्षय सोनवणे लगभग 10 माह बाद जेल से बाहर आएगा.
इस्तगासे के अनुसार शिकायतकर्ता की बेटी का विवाह तय हो गया था. 5 जुलाई 2022 को हल्दी कार्यक्रम के बाद 6 जुलाई की सुबह 5 बजे वर पक्ष की तरफ जाना था. सभी रिश्तेदार रात में घर में सोए थे. तडके 4 बजे जागे तो बेटी दिखाई नहीं दी. घर में होहल्ला मच गया. बेटी को यहां-वहां तलाशा गया. उसका फोन तकीए के नीचे मिला. उस पर आखिरी फोन पडोस की लडकी का आने और मैसेज भी मिला. यह नंबर जांच करने पर महेश खाजोने का रहने की जानकारी सामने आई. खाजोने से पूछताछ करने पर उसने लडकी को 500 रुपए उधार देने के कारण फोन करने की बात कही.
लडकी लापता होने की शिकायत दी गई. इसी बीच 12 जुलाई को पुलिस ने एक कुएं से महिला का शव बरामद किया. शिकायकर्ता ने उस लाश को पहचान लिया. अपनी ही बेटी होने की जानकारी दी. जांच में पता चला कि आरोपी अक्षय सोनवणे ने लडकी को उसके घर में स्नान करते समय देखा था वह उस पर एक तरफा प्रेम करता था. उसी प्रकार लडकी व महेश खाजोने के प्रेम संबंध थे. किंतु उसका विवाह अन्य व्यक्ति से होने के कारण आरोपी महेश खाजोने ने उसे कुएं के पास ले गया. वहां आरोपी अक्षय सोनोवणे भी आया. दोनों ने उसे कुएं में डालकर मार देने की धमकी दी. उस पर रेप किया. वह सुबह 5 बजे घर जाने का आग्रह करने लगी तब आरोपियों ने फिर उस पर रेप की कोशिश की. इसी दौरान संघर्ष में उसकी हाथ की चूडियां टूटी और बालों में लगाई पीन भी गिर गई. आरोपी महेश खाजोने और अक्षय सोनोवणे ने उसे कुएं मे धकेल दिया. पुलिस ने दफा 302, 376 (ड) व 506 के तहत 17 जुलाई को अपराध दर्ज कर आरोपियों को बंदी बनाया.
आरोपी सोनवणे ने एड. सपना जाधव के माध्यम से उच्च न्यायालय में जमानत का अर्ज दाखिल किया. जस्टिस अनिल पानसरे ने सभी दस्तावेज देखे और दोनों पक्षों को सुना. एड. जाधव ने दलील की कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत जांच में नहीं मिला है. उसी प्रकार अक्षय का मृतका या महेश खाजोनेे से कोई संबंध भी नहीं है. अक्षय को इस मामले में दुश्मनी के कारण फंसाया गया है. जस्टिस पानसरे ने अक्षय को जमानत मंजूर की. एड. जाधव को एड. अभिजीत राठोड ने सहकार्य किया.

Related Articles

Back to top button