
चांदूर रेलवे/दि. 27 – चांदूर रेलवे शहर की बेटी के परिवार से दहेज मांगने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी तायवाडे परिवार के चार सदस्यों को अंतरिम राहत दी है. खबर है कि पति हितेश महेन्द्र तायवाडे और महेन्द्र तायवाडे व दो महिला आरोपियों को कोर्ट ने जमानत मंजूर की है.
चांदुर रेलवे की 30 वर्षीया युवती का विवाह गगलानी नगर अमरावती के तायवाडे परिवार के हितेश से हुआ था. शिकायत के अनुसार ससुराल वाले नवविवाहिता को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित कर रहे थे. युवती ने चांदुर रेलवे थाने में गत 4 दिसंबर को शिकायत की. इसके आधार पर पुलिस ने दहेज प्रतिबंधक अधिनियम 1961 की धारा 4 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 85,115 (2), 352, 315(2), 3 (5) के अनुसार अपराध दर्ज किया गया. आरोपियों द्बारा जिला न्यायालय में जमानत अर्जी दी गई. खबर है कि आरोपियों को कोर्ट में अंतरिम राहत दी हैै.