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पटेरिया मर्डर केस के तीन आरोपियों को बेल

एड. देशपांडे और साथियों द्बारा पैरवी

* सत्र न्यायालय ने दिया रिहा करने का आदेश
अमरावती/ दि. 25– गत 7 अक्तूबर को नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के रतनगंज एरिया में हुए वैभव पटेरिया के भीषण कत्ल के आरोप में पकडे गये तीन आरोपियों शुभ प्रमोद साहू, दीप प्रमोद साहू और राज सुधीर गुप्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायाधीश पी.जे. मोडक ने आज दोपहर दिया. जिसके तुरंत बाद आरोपियों के परिजनो की ओर से उन्हें जेल से छुडाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. इस प्रकरण में आरोपियों की ओर से एड. प्रशांत देशपांडे, एड. प्रकाश चितलांगे, एड. मोहित जैन, एड. गणेश गंधे, एड. प्रथमेश तिवारी ने पैरवी की.
उल्लेखनीय है कि गत 7 अक्तूबर को नवरात्रि दौरान रतनगंज क्षेत्र में भीषण वारदात हुई. वैभव पटेरिया इस युवक की मामूली विवाद पर कुछ लोगों ने हत्या कर दी. नागपुरी गेट पुलिस ने उसी दिन आरोपी शुभम गोपाल मोहोड और उपरोक्त तीनों को दबोच लिया. इस बारे में वैभव के भाई विक्की पटेरिया की शिकायत पर नागपुरी गेट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1), 126 (2), 3 (5), 352 , 49 के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस द्बारा आरोपियों का रिमांड लेने के बाद कोर्ट के आदेश से आरोपी जेल रवाना किए गये.
तीन आरोपियों शुभ, दीप और राज की ओर एड. देशपांडे ने सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की. जिस पर न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने कहा. उनका जवाब आने के बाद आज कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश पी.जे. मोडक ने जमानत पर रिहाई के आदेश जारी किए.

 

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