परतवाडा/दि.1 – धारणी रोड स्थित आनंद ढाबे के संचालक हरिश बिहरानी और पानठेला चालक किशोर माकोडे पर सबल से जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी आयुष उर्फ छोटू दीक्षित की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने खारीज कर दी है.
बता दें कि, बीते 29 अगस्त 2021 को आरोपी आयुष उर्फ छोटू दीक्षित, अंकुश उर्फ कद्दु नंदवंशी व पवन मंडले ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आनंद ढाबा मालिक हरिश बिहरानी व पानठेला चालक किशोर माकोडे पर घातक हथियारों से जानलेवा हमला किया था. इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया.घटना के दूसरे दिन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालयीन कस्टडी के तहत रवाना किया गया. दोषारोपपत्र पेश होने के बाद तीन आरोपियों ने सत्र न्यायालय से जमानत खारीज होने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की एकल पीठ ने इस मामले की गंभीरता कोेे देखते हुए मुख्य आरोपी आयुष उर्फ छोटू दीक्षित की जमानत याचिका खारीज कर दी है और अन्य दो आरोपियों को शहर में न आने की शर्त पर जमानत दी है. शिकायतकर्ता की ओर से एड.हितेश बिहरानी ने दलीले पेश की.