अमरावती/दि. 16– फे्रजरपुरा थाना क्षेत्र के नाबालिग से बलात्कार के पोक्सो अधिनियम के आरोपी आकाश वानखेडे को उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर की है. आरोपी की तरफ से एड. सपना जाधव ने पैरवी की. उन्हें एड. अभिजीत राठोड और प्रबुद्ध भगत ने सहकार्य किया.
गत 16 जुलाई को पीडिता शाला में गई तो उसे भयानक पेट दर्द होने लगा. शाला अध्यापकों ने उसे छूट्टी दे दी. वह पैदल घर आ रही थी तब आरोपी आकाश वानखडे ने उसे स्कूटी पर बैठाया और मित्र के कमरे पर ले जाकर अत्याचार किया. 9 सितंबर को फिर आरोपी ने उसे घर छोड देेने के लिए उसका हाथ पकडा. फिर घर तक उसका पीछा किया. तब अपनी मां के साथ उसने फ्रेजरपुरा थाने में जाकर शिकायत दी. पुलिस ने दफा 376 और जान से मारने की धमकी एवं पोक्सो कानून की धारा 4, 12 व अन्य भादवी धाराओं के तहत 9 सितंबर को अपराध दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया. अचलपुर स्थित विशेष पोक्सो न्यायालय में दोषारोप पत्र दायर किया गया है. आरोपी वानखडे ने एड. जाधव के जरिए हाईकोर्ट में जमानत हेतु अर्जी दी. एड. जाधव ने कोर्ट में बताया कि आरोपी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं है. उसे नाहक झूठे केस में फंसाया गया है. आरोपी और नाबालिग के प्रेम संबंध है. उनके कोई शारीरिक संबंध नहीं हुए हैं. पीडिता के घरवालों का प्रेम प्रकरण को विरोध रहने से आरोपी को फंसाए जाने का दावा किया. कोर्ट ने आरोपी को जमानत मंजूर की.