अमरावतीमहाराष्ट्र

सवा करोड की संपत्ति अवैध रुप से बेचनेवाले आरोपी को जमानत

जमीन विक्री हेतु धर्मदाय आयुक्त के नाम पर तैयार किया था फर्जी आदेश

अमरावती /दि.19– प्रियदर्शनी ग्रामीण व आदिवासी उत्कर्ष फाउंडेशन (नवेगांव, तह. पातूर, जि. अकोला) नामक ट्रस्ट की 7 एकड 24 गुंठे जमीन को धर्मदाय आयुक्त के नाम पर फर्जी आदेश तैयार करते हुए 1 करोड 15 लाख रुपए में बेच दिए जाने के मामले में नामजद आरोपी राहुल बिशन खंडारे (उगवा, तह.जि. अमरावती) को स्थानीय अदालत द्वारा जमानत देना मंजूर किया गया है.
जानकारी के मुताबिक प्रियदर्शनी ग्रामीण व आदिवासी उत्कर्ष फाउंडेशन नामक ट्रस्ट की ओर से तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. जगन्नाथ ढोणे ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 36 के अंतर्गत ट्रस्ट की मौजे जिराईत, तह. पातूर, जि. अकोला के गट क्रमांक 436, क्षेत्र 0.81 हे.आर तथा सर्वे नं. 437/1 क्षेत्र 2.23 हे.आर ऐसे कुल 7 एकड 24 गुंठे जमीन बेचने के लिए अनुमति मिलने के संदर्भ में आवेदन किया था. जिसे धर्मदाय आयुक्त द्वारा 11 अप्रैल 2017 को मंजूरी दी गई थी. लेकिन आरोपी राहुल खंडारे ने मूल आदेश में काटछांट करते हुए धर्मदाय आयुक्त के नाम पर नकली व फर्जी आदेश तैयार कर उसमें उपरोक्त संपत्ति के अलावा अन्य जमीन का भी उल्लेख किया और इस फर्जी आदेश के आधार पर पूरी जमीन 1 दिसंबर 2020 को श्री ज्ञानेश्वरी मानव विकास मंडल (कलंब, जि. उस्मानाबाद) नामक संस्था को 1 करोड 15 लाख रुपए में पंजीकृत खरीदी खत के जरिए बेच दिया. यह बात दिवंगत जगन्नाथ ढोणे के बेटे अथर्व ढोणे के ध्यान में आते ही उन्होंने धर्मदाय आयुक्त के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर धर्मदाय आयुक्त कार्यालय के अधीक्षक ने 15 फरवरी 2024 को आरोपी राहुल खंडारे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद राहुल खंडारे ने जिला व सत्र न्यायालय एवं नागपुर हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पूर्व जमानत मिलने हेतु आवेदन किया था. जिसके खारिज हो जाने के चलते आरोपी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद आरोपी की ओर से किए गए जमानत आवेदन को प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी द्वारा भी खारिज कर दिया गया. ऐसे में राहुल खंडारे की ओर से एड. अनिल विश्वकर्मा ने जलदगति न्यायालय क्रमांक 1 में आरोपी को जमानत मिलने हेतु आवेदन करते हुए जोरदार युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए न्या. पी. ए. साबले की अदालत में आरोपी राहुल खंडारे को जमानत देना मंजूर किया है. इस मामले में एड. अनिल विश्वकर्मा व एड. नम्रता साहू, एड. मनोज नरवाडे व एड. ऋतुराज भोरे ने भी सहयोग किया.

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