अमरावती/दि.4– जिला व सत्र न्यायालय ने गत मई माह में बेटी को दूध में जहर मिलाकर उसकी कथित रूप से हत्या करने की आरोपी प्रिया जयसिंगकार को जमानत मंजूर की. आरोपी महिला की तरफ से एड. अनिरूध्द लढ्ढा ने पैरवी की. उनके युक्तिवाद को न्यायालय ने ग्राह्य किया.
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार प्रिया को दो बच्चे 7 वर्ष की बेटी और 11 वर्ष का पुत्र है. प्रिया बीमारी से पीडित रहने के कारण उसने मृत्यु के बाद बच्चों की देखभाल कौन करेगा, यह सोचकर बोर्नविटा वाले दूध में चूहा मार दवा मिला दी. खुद भी पी ली. घटना के 5 दिन बाद आरोपी की बेटी की मृत्यु हो गई. तब कुर्हा पुलिस ने दफा 302, 328, 307, 309 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी महिला को हिरासत में लिया. तब से वह जेल में थी. उसकी तरफ से एड. लढ्ढा ने न्यायालय में जमानत आवेदन दायर किया. जिस पर सुनवाई दौरान एड. लढ्ढा ने कहा कि प्रकरण में आरोपी का कोई सहभाग नहीं है. बोर्नविटा वाले दूध में कुछ नहीं मिलाया गया. आरोप पत्र में भी अनेक खामियां हैं.