विषैली दारु कांड के दो आरोपियों को जमानत
अमरावती/दि.22-मोर्शी के चर्चित भीवकुंडी विषैली शराब प्रकरण के दो आरोपियों श्यामजी जीवनू उईके और राजकुमार सुरेश साबले को घटना के महीने भर बाद जिला व सत्र न्यायालय के जज साबले ने जमानत मंजूर की है. आरोपियों की तरफ से एड. अनिल विश्वकर्मा ने पैरवी की. उन्हें एड. अनिरुद्ध लढ्ढा और एड. नम्रता साहू ने सहायता की.
इस्तगासे के अनुसार गत 19 जुलाई को मोर्शी के भीवकुंडी में जहरीली दारु पीने से दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में आरोपियों से शराब खरीदकर पीने वाली महिला और उसके पति का समावेश रहा. पुलिस ने दफा 328, 304 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी श्यामजी तथा राजकुमार को गिरफ्तार किया.
आरोपियों की तरफ से एड. विश्वकर्मा ने जमानत याचिका दायर की. आरोपियों के वकील ने कोर्ट में युक्तिवाद किया कि घटना के दिन गिरफ्तार आरोपी ने मृतक को शराब पीने के लिए खुद नहीं दी थी. महिला को शराब की लत थी. घटना के दिन महिला आरोपी ने शराब स्वयं न पीते हुए अन्य को दारु पीने के लिए दी थी. जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पक्ष का युक्तिवाद ग्राह्य कर दोनों आरोपियों को जमानत पर छोडने कहा.