अमरावती

बैरागी संस्थान का खेत संस्था के कब्जे में

उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई कार्रवाई

भातकुली/ दि. 5- तहसील के ग्राम खोलापुर कस्बा के बालासाहब बैरागी संस्थान उर्फ बालाजी मंदिर का खेत का कब्जा संस्थान को देने के निर्देश उच्च न्यायालय ने दिए. जिसके अनुसार राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए जमीन का कब्जा बैरागी संस्था को सौंपा.
जानकारी के अनुसार बालासाहब वैरागी संस्थान उर्फ बालाजी मंदिर के अध्यक्ष ने वर्ष 2015 में तिवसा-भातकुली के उपविभागीय अधिकारी के न्यायालय में खेत का कर्जा दिलाने की मांग की थी. जुलाई 2018 में संस्था के आवेदन के अनुसार खेत का कब्जा बैरागी संस्था को देने के निर्देश दिए गये. विजय देशमुख व अन्य और रामदास निंबालकर व अन्य व्यक्ति के पास हडताल के खेत का कब्जा था. इस बारे में महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण नागपुर की अदालत मेें आवेदन किया गया. लेकिन राजस्व न्यायाधिकरण ने देशमुख निबांलकर आदि का आवेदन खारिज कर दिया. इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई. फरवरी 2021 में अदालत ने याचिका ठुकराई. इस मामले में संस्था की ओर से एड. रमण जयस्वाल व एड चेतन बावरेकर ने दलीले पेश की. देवस्थान सेवा समिति विदर्भ की ओर से काफी प्रयास करने पर सफलता मिली. उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार तहसीलदार नीता लबडे ने आसरा के मंडल अधिकारी को खेत का कब्जा संस्था को सौंपने के निर्देश दिए. 22 अप्रैल को मंडल अधिकारी नंदकुमार खडसे ने खेत का कब्जा संस्था को सौंपा. इस समय नायब तहसीलदार कृष्णा गाडेकर संस्थान के अध्यक्ष देविदास चिन्हे, देवस्थान सेवा समिति के सचिव अनूप जयस्वाल, हरताला की पटवारी श्रीमती केराम, संस्था के ट्रस्टी आदि उपस्थित थे.

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