अमरावती/ दि.11– मोर्शी पुलिस थाना अंतर्गत शिकायतकर्ता कार्यरत था. 21 फरवरी 2017 को जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव ड्युटी में अन्य कर्मचारियों के साथ तैनात थे. इस दौरान उद्खेड निवासी आरोपी अंकुश वानखडे ने शिकायतकर्ता की कॉलर पकडकर गालीगलौज करते हुए मारपीट कर सरकारी ड्युटी में हस्तक्षेप किया. इस अपराध से जिला व सत्र न्यायालय में एड.सुधीर अगमे की दलीले सुनकर वानखडे को बाईज्जत बरी कर दिया.
शिकायतकर्ता ने मोर्शी पुलिस थाने में दी शिकायत के आधार पर अंकुश वानखडे के खिलाफ दफा 353, 332, 294, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था.जांच के बाद दोषारोपपत्र जिला सत्र न्यायालय अमरावती में दर्ज किया गया. सरकारी पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान लिये गए. गवाहों से एड.अगमे ने क्रास पूछताछ की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एड.सुधीर अगमे की दलीलों को मान्य करते हुए अंकुश वानखडे को बाईज्जत बरी कर दिया.