बालिका पर बलात्कार करने वाले को 20 वर्ष सश्रम कारावास
जिला व सत्र न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला
* नांदगांव पुलिस थाना क्षेत्र की घटना
अमरावती/ दि. 12- नांदगांव पेठ पुलिस थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बालिका पर बलात्कार किये जाने के मामले में फत्तेपुर शिवणगांव निवासी 36 वर्षीय शरद महादेव मानकर नामक आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की महत्वपूर्ण सजा सुनाई. 25 नवंबर 2020 को यह सनसनीखेज घटना उजागर हुई थी.
जानकारी के अनुसार 9 वर्षीय बालिका दोपहर के समय उसकी सहेली के घर खेलने गई थी. उस समय उसके साथ यह घटना घटी. शिकायत के आधार पर नांदगांव पेठ दफा 376, सहधारा 3 ब पोस्को व एट्रासिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया. आरोपी शरद को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया. अदालत में 31 दिसंबर 2020 के दिन दोषारोपपत्र दायर किया गया. इस मामले में सहायक सरकारी वकील दिलीप तिवारी ने छह गवाहों के बयान लिये. उसमें से पंचनामा का पंच अपने बयान से मुकर गया. न्यायमूर्ति गायकी ने पीडित बालिका के बयान और संबंधित मेडिकल जांच की रिपोर्ट को मान्य करते हुए आरोपी शरद को पोस्को की धारा 4 व 6 के तहत दोषी करार दिया. दोनों धाराओं के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. नाबालिग लडकी पर बलात्कार करने की बात भी साबित की गई. उसपर उसे दोषी करार दिया गया. इस मामले की तहकीकात एपीआई कविता पाटील ने की. पैरवी अधिकारी के रुप में चैतन्य बंदीवान व संतोष चव्हाण तथा अरुण हटवार ने सहयोग किया.