अमरावती

राज्यमंत्री बच्चु कडू की गिरफ्तारी पर रोक

अदालत ने दी बडी राहत, 9 मई को होगी अगली सुनवाई

अकोला/दि.29- रास्तों के काम में बडे पैमाने पर निधी का अपहार व आर्थिक गडबडी किये जाने का आरोप लगाते हुए वंचित बहुजन आघाडी द्वारा दर्ज कराये गये मामले में राज्यमंत्री व अकोला के पालकमंत्री बच्चु कडू के खिलाफ बुधवार की देर रात सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अपराधिक मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद राज्यमंत्री बच्चु कडू ने गुरूवार को गिरफ्तारीपूर्व अग्रिम जमानत मिलने हेतु अकोला की जिला व सत्र न्यायालय में गुहार लगायी थी. जहां पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें काफी बडी राहत दी है. साथ ही बच्चु कडू की अंतरिम जमानत पर आगामी 9 मई को सुनवाई होगी.
बता दें कि, वंचित बहुजन आघाडी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर ने आरोप लगाया था कि, जिला नियोजन समिती के पास रास्तों के काम से संबंधित भेजे गये प्रस्ताव में समय पर बदलाव करते हुए अस्तित्व में ही नहीं रहनेवाले रास्तों के लिए नियोजन समिती के अध्यक्ष होने के नाते पालकमंत्री बच्चु कडू ने 1 करोड 95 लाख रूपयोें की निधी का प्रावधान करते हुए इस निधी का अपहार किया. इस मामले को लेकर वंचित बहुजन आघाडी द्वारा 3 दिसंबर को सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी गई थी. लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया था. जिसके चलते वंचित के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर ने पालकमंत्री बच्चु कडू के खिलाफ अदालत में एक याचिका दाखिल की. जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने बुधवार 27 अप्रैल को पुलिस के नाम आदेश जारी करते हुए बच्चु कडू के खिलाफ अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया और 27 अप्रैल की देर रात सिटी कोतवाली पुलिस ने अदालती आदेश के आधार पर बच्चु कडू के खिलाफ भादंवि की धारा 420 के तहत धोखाधडी व जालसाजी का अपराध दर्ज किया. पश्चात इस मामले में गिरफ्तारी से बचने हेतु राज्यमंत्री बच्चु कडू ने गुरूवार 28 अप्रैल को जिला व सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत मिलने हेतु आवेदन किया. जिस पर अदालत ने सुनवाई करने हेतु 9 मई की तारीख तय की है. साथ ही तब तक राज्यमंत्री बच्चु कडू को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश पुलिस को दिया है. ऐसे में आगामी 9 मई तक राज्यमंत्री बच्चु कडू को इस मामले में काफी बडी राहत मिल गई है. राज्यमंत्री बच्चु कडू की ओर से अदालत में एड. बी. के. गांधी ने पैरवी की.

* संविधान व कानून का सम्मान करना सीखें बच्चु कडू
पालकमंत्री बच्चु कडू ने संविधान व कानून का सम्मान करना सीखना चाहिए. खुद के खिलाफ अपराध दर्ज किये जाने का आदेश जारी होने के बाद जिस न्याय व्यवस्था की बच्चु कडू ने आलोचना की थी, आज उसी न्याय व्यवस्था ने उन्हें गिरफ्तारी से बचे रहने हेतु बडी राहत दी है. यह बात उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए. वहीं कल अदालत ने जो फैसला दिया है, हम उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद अगला कानूनी कदम उठायेंगे.
– डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर
प्रदेश उपाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी

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