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कठोरा के शुभ बार पर प्रतिबंध कायम

प्रशासन की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

* उत्पादन शुल्क मंत्री देसाई को धक्का
अमरावती/ दि. 3- कठोरा की शुभ बार व रेस्टॉरेंट पर क्षेत्र के नागरिकों की शिकायत पर जिला प्रशासन द्बारा लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है. जिससे प्रदेश के उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई को तगडा झटका लगा है. देसाई ने प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए लाइसेंस कायम रखा था. उसे सुप्रीम कोर्ट की न्या. जे.बी. पार्डीवाला और न्या. उज्जल भुयान में रद्द कर दिया. जिसे आम नागरिकों की बडी जीत बताया जा रहा है. कोर्ट ने शुभ रेस्टॉरेंट के संचालक द्बारा दायर अर्जी को नामंजूर करते हुए टिप्पणी की कि आप जैसे प्रभावशाली और मंत्री महोदय तक पहुंच रखनेवाले लोग यह कैसे समझ सकते हैं कि वह कानून को मनमाने ढंग से लागू करेंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्री महोदय ने पता नहीं किस आधार पर और कौन से अच्छे उद्देश्य से आपके बार का लाइसेंस कायम किया था ?
कठोरा में ग्राम पंचायत की सम्मति बगैर रेस्टॉरेंट बार को जिला प्रशासन ने अनुमति दी थी. किंतु शराबियों के उत्पात बढने के बाद क्षेत्र की एक महिला ने सर्वप्रथम इस बार के विरूध्द आवाज उठाई थी. शिकायत दी थी. उपरांत पास पडोस के लोगों ने भी बार की अनुमति रद्द किए जाने का अनुरोध एक्साइज और जिला प्रशासन से किया था. ग्राम पंचायत की सम्मति बगैर निवासी क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति का भी नागरिकों ने विरोध किया था. जिला प्रशासन ने बार का परवाना रद्द कर दिया. जिसके विरोध में बार संचालक ने मंत्रालय में गुहार लगाई और एक्साइज मंंत्री से जिला प्रशासन के आदेश पर रोक प्राप्त कर ली थी. किंतु हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन का आदेश कायम रखते हुए बार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश सुनाया. जिसे बार संचालक ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी. इस पर सुनवाई दौरान कोर्ट ने उपरोक्त टिप्पणी पर हाईकोर्ट का आदेश कायम रखा.

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