अमरावती

सायलेंट जोन में पटाखे फोडने पर प्रतिबंध

पुलिस आयुक्त रेड्डी ने दिये निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

अमरावती/दि.9– दीपावली उत्सव मनाते समय सर्वोच्च न्यायालय ने दिये दिशानिर्देशों के अनुसार नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये. सायलेंट जोन में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगायी गयी है. ऐसे निर्देश पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने दिये हैं.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा मानवीय अवयव हृदय, आंखें, कान के लिये घातक व वायु प्रदूषण करने वाले बड़ी आवाज व रसायनयुक्त आतिशबाजी पर पाबंदी है. विस्फोटक और पैकेजेस पर चिन्हांकित करने के बारे में संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये. पटाखे खरीदने और दुकान पर बेचने के लिये कड़ाई से पालन करें. आग के खतरे से सुरक्षा उपाययोजना की जाये. ध्वनि प्रदूषण आदेश में जारी किये गये निर्देशों और पाबंदी के अनुसार शांति क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक व जिला स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्था परिसर व अन्य शांति क्षेत्र में करीब 100 मीटर दूरी पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी है.

* ऑनलाइन पटाखे खरीदी-बिक्री पर बंदी
ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखे खरीदी बिक्री पर पूरी तरह से बंदी लागू की गयी है. मर्यादित ध्वनि वाले पटाखे ही बेचने की अनुमति है. जनता ग्रीन लेबल रहनेवाले ही पटाखे खरीदे. पटाखे फोड़ने का समय रात 8 से 10 बजे तक रहेगा. मनुष्य के स्वास्थ्य पर खतरा ना हो ऐसे ही पटाखे फोड़ें. ऐसा आहृवान पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने किया है.

* पर्यावरणपूरक पटाखों को दी अनुमति
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पटाखा विक्रेता केवल कम प्रदूषण फैलाने वाले ही पटाखे बेचें. ज्यादा आवाज वाले पटाखे ध्वनि, वायु प्रदूषण और कचरे की समस्या निर्माण करते हैं, इसलिए इस पर बंदी लायी है. पटाखा विक्रेता शासन द्वारा दिये गये नियमों के अधीन रहकर पटाखे बेचें.

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