अमरावती

मंत्रालय में 10 हजार रुपए से अधिक रकम ले जाने पर पाबंदी

मुंबई/दि.28– मंत्रालय के प्रवेश का नियम और कडा किया गया है. अभ्यागतों को प्रवेश करने के लिए पहले पंजीयन करने के बाद ही समय लेना पडेगा. जिस विभाग में काम है उसी मंजिल पर अभ्यागतों को प्रवेश दिया जाएगा. थैली, बैग अथवा 10 हजार रुपए से अधिक रकम मंत्रालय में नहीं ले जा सकेंगे.
मंत्रालय में प्रवेश करनेवाले अभ्यागतों की संख्या पर भी नियंत्रण लाया जाने वाला है. गृह विभाग ने मंत्रालय प्रवेश और सुरक्षा के नए नियम मंलवार को घोषित किए है. वह एक माह के भीतर लागू किए जाने वाले है. मंत्रालय में 25 विभाग है. उनकी डाक मंत्रालय के प्रवेशव्दार पर ही अब देनी पडेगी. अभ्यागतों को मोबाइल एप पर संबंधितों की मुलाकात बाबत समय के लिए पूर्व पंजीयन करना पडेगा. जिस विभाग में काम है उसी मंजिल पर अभ्यागतों को प्रवेश दिया जाने वाला है. मंत्रालय में प्रतिदिन करीबन 3500 तथा मंत्रिमंडल बैठक के दिन 5 हजार अभ्यागत आते हैं. मंत्रालय के मुख्य प्रवेशव्दार से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री के ही वाहन आएंगे. सनदी अधिकारियों के वाहन सचिव प्रवेशव्दार से तथा विधायक व अन्यों के वाहनों को बगीचा प्रवेशव्दार से भीतर जाते आएगा. कर्मचारियों के खाने के डिब्बे को छोडकर बाहर का खाद्यपदार्थ मंत्रालय में लाने पर पाबंदी रहेगी. मेट्रो सब-वे में कर्मचारी व अभ्यागत की जांच के लिए कक्ष बनाया जाएगा.
* छत पर जाने पाबंदी
मंत्रालय की छत पर जाने के सभी मार्ग बंद किए जाने वाले है. साथ ही खिडकी व बाल्कनी से छलांग मारने के प्रकार को बंद करने के लिए विशेष तरह की यंत्रणा लगाई जानेवाली है. विधायक व जनप्रतिनिधि के साथ आनेवाले अभ्यागतों को भी प्रवेश पास का बंधन रहेगा, ऐसे आदेश गृह विभाग ने जारी किए हैं.

Related Articles

Back to top button