अमरावती/दि.22 – महानगरपालिका की आय के स्त्रोत में से एक विज्ञापन शुल्क वसूली भी था. लेकिन विगत डेढ वर्ष से मनपा की विज्ञापन शुल्क वसूली बंद है. राज्य सरकार ने 21 जनवरी 2021 को एक निर्णय लेकर मनपा को विज्ञापन शुल्क वसूली की छूट दी होने का कहा गया था. लेकिन अभी यह मामला न्याय प्रविष्ट रहने से जब तक कोर्ट का फैसला नही आता, तब तक मनपा व्दारा शहर में लगने वाले होर्डिंग्स, फलकों से विज्ञापन शुल्क वसूली पर बैन कायम है. ऐसी जानकारी निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने सदन को दी.
मनपा के बाजार लाइसेंस विभाग ने भी विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी के बाद विज्ञापन शुल्क वसूली कोर्ट के अगले आदेशों तक के लिए बंद हो जाने की जानकारी दी. मनपा को अब संबंधित कार्रवाई का अधिकार नहीं रहने की बात भी प्रशासन व्दारा स्पष्ट की गई है.
होर्डिंग्सधारकों को मिल रहा अभय
मनपा व्दारा वसूल किए जाने वाले विज्ञापन शुल्क वसूली के खिलाफ विज्ञापन एजेंसियों व्दारा नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कराई गई है. लेकिन अन्य मनपा अंतर्गत विज्ञापन शुल्क वसूली शुरु करने पर विधि विशेषज्ञों से राय मांगी गई तो उन्होंने मनपा को बताया कि अभी संबंधित मामला न्याय प्रविष्ट ही रहने से जब तक इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक मनपा व्दारा विज्ञापन शुल्क वसूली नहीं की जा सकती है. जिससे होर्डिंग्स धारकों को अभय मिला है.