अमरावती

बाजार समिती व बाजारपेठों में सीधे प्रवेश पर प्रतिबंध

‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत प्रतिबंधों में बदलाव

  • जिलाधीश शैलेश नवाल ने जारी किये निर्देश

अमरावती/दि.27 – जिले की सभी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों, होलसेल व फूटकर सब्जी व फल मंडी सहित सभी छोटे-बडे बाजारों में केवल थोक व फूटकर विक्रेताओं को ही जाने की अनुमति रहेगी और ग्राहक इन बाजारों में सीधे प्रवेश नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा बाजार में प्रवेश करनेवाले सभी विक्रेताओं को अपने दुपहिया व चार पहिया वाहन बाजार से बाहर ही पार्क करने होंगे, ताकि बाजार के भीतर अनावश्यक भीडभाड न हो. इस बात के मद्देनजर जिलाधीश शैलेश नवाल ने ‘ब्रेक द चेन’ अभियान अंतर्गत नये प्रतिबंध जारी किये.
इस आदेश में कहा गया है कि, दो टन की क्षमता रहनेवाले वाहनों की आवाजाही को बाजार परिसर में आने-जाने की अनुमति रहेगी. किंतु इससे अधिक भारवहन क्षमतावाले वाहनों को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक बाजार परिसर में आने-जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. इसके अलावा जिले की सभी कृषि उत्पन्न बाजार समिती थोक एवं बडे बाजारों में सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति करते हुए स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साथ समन्वय रखते हुए भीड नहीं होने देने हेतु आवश्यक दक्षता भी रखनी होगी. साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों व निर्देशों का उल्लंघन करनेवाले लोगोें के खिलाफ स्थानीय प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किये गये है.

घर के आसपास की दुकानों से ही करें खरीददारी

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, सामान्य ग्राहक रहनेवाले नागरिकों ने अपने घरों के आसपास स्थित दूकानों से ही खरीददारी करनी चाहिए, क्योंकि अब इतवारा बाजार व सक्करसाथ जैसे थोक बाजारों में ग्राहकों को खरीददारी हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा. इस निर्देश पर महानगरपालिका आयुक्त, नगर पालिका मुख्याधिकारी, पुलिस विभाग, कृषि उत्पन्न बाजार समिती एवं व्यापारी संगठनों द्वारा एक-दूसरे के साथ समन्वय साधते हुए अमल किया जाये. ऐसा निर्देश भी जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी किया गया है.

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