तुअर, उडद दाल और गेहूं की जमाखोरी पर पाबंदी
अमरावती/दि.20– तुअर और उडद दाल तथा गेहूं की जमाखोरी पर शासन ने अधिसूचना जारी कर पाबंदी लाई है. अनाज वितरण कार्यालय की तरफ से जिला आपूर्ति अधिकारी की अध्यक्षता में शहर के पंजीकृत 45 थोक व्यापारियों की सभा बचत भवन में हाल ही में ली गई. उस समय जिला आपूर्ति अधिकारी डी. के. वानखडे ने यह जानकारी देते हुए व्यापारियों को अधिसूचना का पालन करने का आहवान किया.
* 30 दिन से अधिक माल रखते नहीं आ सकेगा
केंद्र शासन व्दारा 2 जून को अधिसूचना जारी कर तुअर और उडद दाल के थोक, खुदरा व्यापारी, मिल संचालक तथा आयात कर्ताओं को मर्यादा से अधिक माल जमा करने पर पाबंदी लगाई है. यह पाबंदी 30 अक्तूबर तक लागू रहेगी. खुदरा व्यापारियों को प्रत्येक दाल के लिए 5 मैट्रिक टन तथा थोक व्यापारियों को 200 मैट्रिक टन की मर्यादा है. बीग चेन रिटेलर्स को प्रत्येक दाल के आउटलेट के लिए 5 मैट्रिक टन तथा डिपो के लिए 200 मैट्रिक टन की मार्यादा है. मिल संचालकों को पिछले 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक स्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक यह लागू होगी. आयातकर्ताओं को सीमा शुल्क मंजूरी की तिथि से 30 दिन से अधिक माल जमा रखते नहीं आ सकेगा.
* 31 मार्च 2024 तक पाबंदी
12 जून की अधिसूचना के मुताबिक थोक, खुदरा व्यापारी और प्रक्रिया कर्ताओं को मर्यादा के बाहर गेहूं जमा करने पर 21 मार्च 2024 तक पाबंदी लगाई है. थोक व्यापारियों के लिए 3 हजार टन, खुदरा व्यापारियों के लिए प्रत्येक चिल्लर आउटलेट के लिए 10 टन, बीग चेन रिटेलर्स को प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन व डिपो के लिए 3 हजार टन तथा प्रोसेसर्स को वार्षिक स्थापित क्षमता के 75 प्रतिशत तक मार्यादा रहेगी. माल मार्यादा से अधिक रहने पर यह जानकारी उपभोक्ता मामला विभाग की वेबसाइट पर घोषित करने और यह दोनों अधिसूचना लागू होने के 30 दिन के भीतर माल अधिसूचित मर्यादा में करने व इस संबंध में पोर्टल पर प्रकटन करने की सूचना देते हुए जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी डी. के. वानखडे ने दी है.