अमरावती

मनपा क्षेत्र में पीओपी मूर्ति की निर्मिती व बिक्री पर पाबंदी

आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी

अमरावती/दि.14 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से प्राप्त दिशा निर्देश के मुताबिक प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति की निर्मिती, इस्तेमाल और बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है. स्थानीय स्वराज्य संस्था क्षेत्र के मूर्तिकार, व्यवसायियों का पंजीयन करना, लाइसेंस देना, बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वाले मूर्तिकार तथा लाइसेंस में दर्ज शर्त व निर्देेश का उल्लंघन करने वाले मूर्तिकार व व्यवसायियों पर कार्रवाई की चेतावनी मनपा की तरफ से दी गई है.
वर्ष 2023 का गणेशोत्सव 19 सितंबर से शुरु हो रहा है. मूर्ति पूजा के लिए नागरिकों को मिट्टी से तैयार की गई मूर्ति उपलब्ध होने के लिए मिट्टी से तैयार की मूर्ति की निर्मिती करने वाले मूर्तिकार व व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने निमित्त शहर में मूर्तिकार व व्यवसायियों के लिए नेहरु मैदान और सायंस्कोर मैदान आरक्षित करने बाबत विनंती पत्र जिलाधिकारी व जिप के सीईओ को दिया गया है. शहर के मूर्तिकार व व्यवसायियों व्दार पीओपी की मूर्ति की बिक्री करते दिखाई देने पर संबंधितों पर कार्रवाई करने की चेतावनी मनपा की तरफ से दी गई है. इस कारण सभी मूर्तिकार व व्यवसायियों को पर्यावरण पूरक मिट्टी की मूर्ति बनाने का आहवान मनपा की तरफ से किया गया है.

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