धार्मिक स्थलों के पास पार्टी कार्यालय पर पाबंदी
अमरावती/दि.23– विधानसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया शांतीपूर्वक, भयमुक्त वातावरण में संपन्न करने की दृष्टि से जिले के धार्मिक स्थल, अस्पताल अथवा शैक्षणिक संस्था के पास अस्थाई पार्टी कार्यालय स्थापित करने पर पाबंदी लगाई गई है.
जिला दंडाधिकारी सौरभ कटियार ने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के धार्मिक स्थल, अस्पताल अथवा शैक्षणिक संस्था के आसपास अस्थाई पार्टी कार्यालय स्थापित करने पर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक यानी 23 नवंबर तक पाबंदी लगाने के आदेश दिए है. राजनीतिक दल, चुनाव लडनेवाले उम्मीदवार, प्रतिनिधि, हितचिंतकों द्वारा सार्वजनिक इमारतों पर, सार्वजनिक सडकों पर चुनाव के पोस्टर्स, बैनर्स, पॉम्पलेट, कटआऊट, होर्डिंग आदि लगाने और अन्य बातों के कारण यातायात में दुविधा निर्माण हो सकती है. साथ ही दुर्घटना होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता. इस कारण भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उन्हें प्रदान किए गए अधिकार का इस्तेमाल कर जिला दंडाधिकारी सौरभ कटियार ने चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक यानी 23 नवंबर तक पाबंदी लगाई है.
* आंदोलन, अनशन करने पर पाबंदी
भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत चुनाव कालावधि में जिलाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सभी तहसील कार्यालय और सभी शासकीय कार्यालय व विश्राम गृह स्थल पर सार्वजनिक व सडकों पर धरना, आंदोलन, मोर्चा, प्रदर्शन, अनशन करने पर पाबंदी लगाने के आदेश जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने दिए है.