* 50 मीटर दायरे में नहीं फोडे जा सकेंगे
अमरावती/दि.27– 10 से 15 नवंबर दौरान दिवाली उत्सव मनाया जा रहा है. पटाखे फोडने की परंपरा रही है. पुलिस ने शासन और न्यायालय से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए पटाखा बिक्री और उसके उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी की है. धार्मिक चित्र वाले तथा चीनी पटाखों पर प्रतिबंध कायम है. ऐसे ही पटाखे की दुकान जहां है, वहां 50 मीटर दायरे में पटाखे जला नहीं सकेंगे. दुकानों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. जिसके अनुसार एक ही एरिया में 50 से अधिक दुकानें नहीं लगाई जा सकेगी. दिवाली की रात 8 से 10 बजे केवल 2 घंटे धमाके वाले पटाखे फोडने की छूटा होगी.
सीपी रेड्डी के निर्देश पर विशेष शाखा के निरीक्षक ने जो गाइडलाइन जारी की है. उसके अनुसार मनपा, विद्युत विभाग, दमकल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस की अनुमति लेकर ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी. नियम का भंग करने पर लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि सीपी रेड्डी ने गुरुवार को पटाखों के थोक और फुटकर विक्रेताओं की बैठक लेकर इस बारे में नियम कायदों के पालन के स्पष्ट निर्देश दिए हैं उसी प्रकार शहर की जनता से भी अपील की है कि वे ग्रीन क्रैकर्स तथा कम उत्सर्जन वाले पटाखों का उपयोग करें. जिससे ध्वनी और वायु प्रदूषण से बचा जा सके.