अमरावती

जमीन खरीदी-बिक्री पर लगी रोक हटी

सिंचित 10 गुंठे और असिंचित 20 गुंठे खरीदी-बिक्री को अनुमति

अमरावती/दि.1– सिंचित व असिंचित जमीन के खरीदी-बिक्री पर लगी रोक हटाई गई है. अब अमरावती समेत राज्य के 32 जिलो में 20 गुंठे सिंचित और 10 गुंठे असिंचित जमीन की खरीदी-बिक्री सीधे करते आ सकेंगी. नए आदेशानुसार उतने क्षेत्र के खरीदी-बिक्री के लिए कोई भी स्वतंत्र अनुमति की आवश्यकता नहीं है. लेकिन इससे कम क्षेत्र खरीदी-बिक्री के लिए प्रांताधिकारी अथवा जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पडेंगी.
राज्य के अकोला व रायगढ़ जिले को छोडकर सोलापुर, चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरोली, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाल, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नगर, धुले, नंदुरबार, जलगांव, पुणे, सातारा, परभणी, नांदेड, धाराशिव, सांगली, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, लातूर और नागपुर जिलो में किसानां समेत अन्य किसी भी निजी व्यक्ति को 10 गुंठे सिंचित और 20 गुंठे असिंचित जमीन की खरीदी-बिक्री सीधे करते आ सकेंगी. लेकिन यह नया बदलाव मनपा, मगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र छोडकर लागू रहेंगा. पंजीयन उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण ने दुय्यम निबंधक को पत्र भेजकर नए बदलाव के मुताबिक कार्रवाई करने के आदेश दिए है. अवर सचिव सुभाष राठोड ने नई मुंबई, नागपुर, अमरावती, नाशिक, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर के विभागीय आयुक्त समेत जमाबंदी आयुक्त, पंजीयन महानिरीक्षक व जिलाधिकारी को इस बदलाव के मुताबिक कार्रवाई करने के आदेश दिए है.

* घरकुल, कुएं व खेत मार्ग पर पाबंदी शिथिल
बेघरो को गांव में खुद की जगह नहीं है. लेकिन उन्हें खेत में मकान के निर्माण के लिए दुविधा आ रही है. जमीन रहनेवाले अनेक परिवार को यह प्रश्न निर्माण हो रहा है. इस कारण ऐसे लोगों को 500 चौरस फुट जगह की खरीदी-बिक्री करते आ सकेंगी. दूसरी तरफ खेती है लेकिन कुएं के लिए दूसरी तरफ जगह चाहिए, ऐस को दो गुंठे और खेत है लेकिन रास्ता नहीं है, ऐसे किसानों के लिए भी मार्ग के कुछ प्रमाण में जमीन की खरीदी-बिक्री करते आ सकेंगी. इसके लिए जिलाधिकारी के पास प्रस्ताव दाखिल कर अनुमति लेना आवश्यक रहेगा.

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