शिवजयंती को प्रभातफेरी, बाईकरैली, शोभायात्रा निकालने पर पाबंदी
पुलिस आयुक्त (Dr. Aarti Singh) ने जारी किये आदेश
अमरावती/दि.17 – शहर में कोरोना का संक्रमण बढ रहा है. जिले के दंडाधिकारी व जिलाधीश शैलेश नवाल ने संचारबंदी के साथ जमावबंदी आदेश लागू किया है. इस कारण शहर में शुक्रवार 19 फरवरी को सार्वजनिक तौर पर मनायी जानेवाली शिवजयंति उत्सव हेतु प्रभातफेरी, बाईकरैली, शोभायात्रा निकालने पर पाबंदी रहेगी. पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने सभी थाना क्षेत्र के प्रभारियों को यह सूचना दी है. राज्य के गृह मंत्रालय में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार राज्य में 19 फरवरी को सरकार द्वारा शिवजयंती हेतु किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने पर पाबंदी लगायी है.
विशेषकर युवाओं द्वारा शिवगर्जना करते हुए विविध कार्यक्रमों व शोभायात्राओें का आयोजन किया जाता है. जिस पर गृह मंत्रालय ने पाबंदी लगायी है, ताकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जगह-जगह भीड एकत्रित ना हो और संक्रमण का खतरा ना बढे. इसके लिए यह उपाययोजना की जाए. जिन स्थानों पर परंपरागत रूप से शिवजयंती निमित्त माल्यार्पण व पूजन किया जाता है, वहां पुलिस का कडा बंदोबस्त रहेगा. इस दौरान जो लोग त्रिसूत्री का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन करनेवालों को कार्यक्रम स्थल पर भीड ना हों इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए. साथ ही धारा 144 का पालन भी नागरिक व आयोजक करें. इस पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को सौंपी है. इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने दिशानिर्देश दिए है.