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सिमी संगठन पर जारी रहेगा प्रतिबंध

केंद्र के अधिकार का प्रयोग करने के राज्य को भी निर्देश

अमरावती/दि.10 – गैर कानूनी कृत्य अधिनियम के तहत स्टूडंट्स इस्लामिक मुवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) नामक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही गैर कानूनी कृत्य प्रतिबंध अधिनियम 1967 की धारा 42 के तहत प्रदान किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 5 जनवरी 2024 की अधिसूचना के तहत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भी इस कानून की धारा 7 व 8 के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकारों की प्रयोग करने के निर्देश दिये है. जिसके चलते इस संदर्भ में राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई तत्काल करने के निर्देश जारी किये है और संबंधितों पर न्यायाधिकरण की नोटीस तामिल करने की कार्रवाई करने हेतु कहा है.
उक्ताशय की जानकारी देते हुए अपर जिलाधीश अनिल भटकर ने बताया कि, कार्रवाई से संबंधित शपथपत्र दाखिल करते हुए उन्हें राज्य सरकार के पास जमा करने का आदेश सरकार द्वारा सभी जिलाधीशों के नाम जारी किया गया है. ऐसे में अमरावती के जिलाधीश कार्यालय द्वारा जल्द ही इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए सरकार के समक्ष शपथपत्र पेश किये जाएंगे.

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