जिले में लाउड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लागू
अमरावती/दि.23– विधानसभा चुनाव की कालावधि के दौरान उम्मीदवारों के वाहनों पर लगाये जाने वाले लाउड स्पीकरों की वजह से जमकर ध्वनि प्रदूषण होने के साथ ही सर्वसामान्य लोगों के जीवन की शांति नष्ट होती है. साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी विपरित परिणाम पडता है. इस बात के मद्देनजर निर्वाचन काल के दौरान जिले में लाउड स्पीकर के प्रयोग पर काफी हद तक प्रतिबंध जारी किये गये है. जिससे संबंधित आदेश गत रोज जिलाधीश व जिला दंडाधिकारी सौरभ कटियार द्वारा निर्गमित किया गया.
जिलाधीश कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, निर्वाचन काल के दौरान लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर निर्वाचन आयोग द्वारा बंदिश लगाई गई है. अत: किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल व संस्था द्वारा सक्षम पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. साथ ही वाहन के सडक पर चलायेमान रहते समय भी लाउड स्पीकर को प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा, बल्कि वाहन को किसी एक स्थान पर खडा रखकर ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा. इसके साथ ही सुबह 6 बजे से पहले व रात 8 बजे के बाद लाउड स्पीकर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकेगा. यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक यानि 23 नवंबर तक अमल में लाया जाएगा.
* निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर दायरे में भी प्रतिबंध
निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालय के दालान सहित कार्यालय के आसपास 100 मीटर के परिसर में प्रत्याशी सहित कुल 5 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा. इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय कार्यालय परिसर में सभा या रैली का आयोजन करने किसी भी तरह की नारेबाजी करने या वाद्य यंत्र बजाने और चुनाव प्रचार करने पर भी जिलाधीश व जिलादंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है.
* निर्वाचन काल के दौरान शस्त्र प्रयोग पर प्रतिबंध
निर्वाचन काल के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति को अबाधित रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी तरह के शस्त्र का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिसके चलते निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के बाद से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी भी लाईसेंसी हथियारधारक को शस्त्र लेकर घूमने से प्रतिबंधित किया गया है. जिससे संबंधित आदेश जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा विगत सोमवार को जारी किये गये. इस आदेश के तहत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 यानि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह प्रतिबंध लागू किया गया है.
* जाति धर्म व भाषा के नाम पर शिविर लेने की भी मनाई
जिले में विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में पूर्ण हो, इस बात के मद्देनजर निर्वाचन काल के दौरान किसी भी तरह के जाति-धर्म व भाषावार शिविरों के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 23 नवंबर तक लागू रहेगा.