अमरावती

अडत व्यापारियों की मतदाता सूची पर रोक

नागपुर उच्च न्यायालय का फैसला

अनिल जेठानी ने दायर की थी याचिका
अमरावती/दि.20-यहां की कृषि उपज बाजार समिति में आगामी माह में होने जा रहे चुनाव के लिए मंडी प्रशासन ने अडत व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की मतदाता सूची में 350 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से शामिल किये गए है. इन नामों को तत्काल मतदाता सूची से हटाए जाए, उसके बाद मतदाता सूची को प्रकाशित करे. इस आशय की मांग को लेकर अडत व्यापारी अनिल जेठानी ने सहकार उपनिबंधक के पास आपत्ती दर्ज कराने के साथ ही मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. इसपर सुनवाई लेते हुए नागपुर उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को अडत व्यापारी मतदाता सूची प्रकाशित करने पर रोक लगाई है. इसके अलावा मामले में अगली सुनवाई 15 दिन बाद लेने का फैसला सुनाया.
उल्लेखनीय है कि, मडी प्रशासन ने आज 20 मार्च को मंडी के चुनाव हेतु सभी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची प्रकाशित करना था. इसके लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार कर ली गई है. इसके अंतर्गत अडत व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1100 मतदाताओं की सूची तैयार की गई है. इसपर आपत्ति दर्ज करते हुए अनिल जेठानी ने आरोप लगाया है कि, 10-10 रुपए विलंब शुल्क लेकर 350 अडत लाइसेंस गैर तरीके से नवीनीकरण करते हुए जारी किये गए. इसके साथ ही जेठानी ने फसल मंडी में उजागर हुए सेस घोटाले का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि, जिस व्यक्ति पर 4 करोड रुपए का सेस बकाया है उसका भी अडत लाइसेेंस नवीनिकरण किया गया और वहीं व्यक्ति मंडी संचालक पद का चुनाव लडने की तैयारी भी कर रहा है. ऐसे सभी लोगों के नामों को अडत व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से काटना चाहिए और नई संशोधित मतदाता सूची घोषित करना चाहिए. इस आपत्ति को लेकर अनिल जेठानी ने उनके वकील एड. श्रेयश वैष्णव व्दारा नागपुर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. इसपर शनिवार के दिन न्यायमूर्ति चांदवानी व न्यायमूर्ति चांदूरकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई ली गई. इसके बाद अदालत ने मतदाता सूची प्रकाशित करने पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 15 दिन बाद लेने का फैसला सुनाया.

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