अमरावतीमहाराष्ट्र

मनपा क्षेत्र में 80 स्थानों पर लगाये जा सकेंगे बैनर व पोस्टर

बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई

अमरावती/दि.24– मनपा क्षेत्र के पांच झोन में अब अस्थायी विज्ञापन लगाने के लिए 80 स्थान निश्चित किये गये. राजनीतिक दल सहित आस्थापना, शैक्षणिक संस्था व अन्यों को अब विज्ञापन लगाना हो, तो मनपा में आवेदन कर अनुमति व क्यूआर कोड लेना अनिवार्य किया गया है. यह प्रक्रिया न करने और अवैध रुप से बैनर पोस्टर लगाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी बाजार व परवाना विभाग के अधीक्षक ने दिये है.
अमरावती मनपा क्षेत्र में 9 मई 2022 की अधिसूचना के मुताबिक और जनहित याचिका के मुंबई उच्च न्यायालय के 31 जनवरी 2017 व 19 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत प्रस्ताव क्रमांक 211/24 मार्च 2025 के मुताबिक मनपा क्षेत्र में अस्थायी विज्ञापन लगाने के लिए झोन निहाय 80 स्थल निश्चित कर मनपा के पोर्टल पर प्रकाशित किये गये है. सभी राजनीतिक दल, आस्थापना, शैक्षणिक संस्था व अन्य को अस्थायी विज्ञापन लगाने के लिए https://amravaticorporation.in के लिए इस पोर्टल पर झोन निहाय आवेदन कर अनुमति व क्यूआर कोर्ड उपलब्ध कर विज्ञापन लगाने तथा प्रिंटींग एजेंसी/प्रतिष्ठान के जरिए छापे जाने वाले प्रत्येक बैनर्स, पोस्टर्स, फलक पर मुद्रक प्रकाशित करने के पूर्व मनपा के जरिए ली गई अनुमति की जांच कर प्रकाशक का नाम प्रस्तुत कर बैनर छपवाने अन्यथा महाराष्ट्र संपत्ति के विरुपन प्रतिबंध करने के लिए अधिनियम 1995 के प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. मनपा द्वारा निश्चित किये गये 80 स्थलों की सूची भी घोषित की गई है.

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