बलात्कार के अपराध से बाईज्जत बरी
अमरावती-दि.2 विवाह का प्रलोभन देकर युवती पर बलात्कार किया. युवती ने जब विवाह करने की मांग की. तब आरोपी ने 2 लाख रुपए की मांग की. युवती उसकी मांग पूरी नहीं कर पायी. तब आरोपी ने संबंध तोड दिया. इस मामले में अमरावती जिला व सत्र न्यायालय ने एड. जिया खान की दलीले सुनने के बाद आरोपी अक्षय विनोद धंदर को बलात्कार के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया.
अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार शिकायतकर्ता युवती व आरोपी एक ही गांव, एक ही मोहल्ले में रहते है. उनके प्रेम संबंध जुडे. आरोपी ने युवती को विवाह का प्रलोभन दिया. युवती बडनेरा रोड के कॉलेज में पढ रही थी. छात्रावास में रहती थी. तब नवंबर-दिसंबर 2018 में आरोपी ने परतवाडा के समीप ग्राम सावली में रिश्तेदार के घर दो बार उसको ले जाकर विवाह का झूठा प्रलोभन देते हुए आबरु लूटी. इतना ही नहीं तो जिस किराये के रुम में युवती रहती थी, वहां भी दो से तीन बार बलात्कार किया. युवती ने विवाह के बारे में पूछा तो दहेज के रुप में उसने दो लाख रुपए की मांग की. इसपर युवती ने रुपए नहीं होने की बात कही. तब आरोपी ने उसे मना करते हुए उसे मारने की धमकी दी. इस मामले में एड. जिया खान की दलीलों को सुनकर अदालत ने आरोपी अक्षय धंदर को बाईज्जत बरी कर दिया. एड. जिया खान को इस मामले में एड. पराग ठाकरे, एड. अमोल वानखडे, एड. नरेश सोनी, एड. परवेज खान, एड. नईम अख्तर, एड. मिलिंद थोरात, एड. ताबिश सैय्यद, एड. शाहरुख खान, एड. अभिता चंद्रे ने सहायता की.