न्यू ईयर ईव पर तडके 5 बजे तक खुले रहेंगे मयखाने
परमीट रुम व बीयर बार को आबकारी विभाग ने दी छूट
* शाम से शुरु होकर पूरी रात चलती रहेगी थर्टी फर्स्ट की पार्टी
अमरावती/दि.26 – नये साल का स्वागत करने हेतु युवाओं सहित विविध आयु वर्ग के लोगबाग 31 दिसंबर को रात 12 बजते ही जमकर जल्लोष मनाते है और न्यू ईयर ईव पर थर्टी फर्स्ट नाईट की पार्टियों की जमकर धूम रहती है. ऐसे समय कई होटलों व क्लबों द्वारा विशेष तौर पर का शराब पार्टियों आयोजन किया जाता है तथा थर्टी फर्स्ट की पार्टियों के लिए विशेष पैकेज भी दिये जाते है. इसमें कही कोई बाधा न पहुंचे. इस हेतु राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने क्रिसमस एवं नववर्ष के स्वागत हेतु सभी मयखानों के खुले रहने के समय में छूट देते हुए परमीट रुम व बीयर बार सहित क्लबों को तडके 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है. यानि 31 दिसंबर की शाम से नववर्ष का स्वागत करने हेतु शुरु होने वाली पार्टियां 1 जनवरी को तडके 5 बजे तक चलती रहेगी और पूरी रात थर्टी फर्स्ट की पार्टियों को लेकर धामधूम भी जारी रहेगी.
थर्टी फर्स्ट को लेकर छूट घोषित करते हुए आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि, एफएल-2 का लाईसेंस रहने वाले वाईन शॉप तथा बीयर शॉपी 31 दिसंबर को सुबह 10 से रात 1 बजे तक शुरु रह सकेंगे. वहीं बीयर बार, परमीट रुम व क्लबों को 31 दिसंबर की सुबह 11 बजे से अगले दिन तडके 5 बजे तक शुरु रहने की अनुमति रहेगी. उल्लेखनीय है कि, बीतते वर्ष को विदाई देते हुए नये वर्ष का स्वागत करने हेतु थर्टी फर्स्ट की रात को जमकर जल्लोष मनाया जाता है और थर्टी फर्स्ट की पार्टियों को यादगार बनाने हेतु कई तरह के इवेंट आयोजित किये जाते है. साथ ही ऐसी पार्टियों में देशी व विदेशी शराब का समावेश रहने वाली पार्टियों का विशेष तौर पर आयोजन होता है. जिनमें होने वाली शराब की खपत को देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब विक्री के समय में छूट देने का निर्णय लिया है.
हालाकि इस छूट के साथ ही शराब विक्री को लेकर कुछ कडे प्रतिबंध तथा नियम व शर्ते भी लागू किये गये है. जिसके तहत शराब विक्री का लाईसेंस नहीं रहने वाला कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता है. साथ ही शराब पीने का लाईसेंस रहने वाले व्यक्ति को ही शराब बेची जा सकेगी. इसके अलावा नाबालिगों को शराब नहीं बेची जा सकेगी. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा कडी कार्रवाई करने की चेतावनी भी जारी की गई.
* थर्टी फर्स्ट के लिए टेम्पररी लाईसेंस
विशेष उल्लेखनीय है कि, थर्टी फर्स्ट की रात जहां एक ओर शराब विक्री का स्थायी लाईसेंस रहने वाले होटलों व क्लबों को शराब विक्री करने की अनुमति रहेगी. वहीं नियमित रुप से शराब विक्री नहीं करने वाले होटलों व क्लबों को भी थर्टी फर्स्ट की निमित्त एक दिन के लिए शराब विक्री करने का लाईसेंस जारी किया जाएगा और ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा आबकारी विभाग के नियमों व शर्तों के दायरे के भीतर रहते हुए शराब विक्री की जा सकेगी.