चुनाव आयोग के नियम के तहत बावनकुले (भाजपा) ने दिया अखबार में विज्ञापन
नवनीत के खिलाफ धोखाधडी, देशद्रोह व सरकारी काम में बाधा के अपराध प्रलंबित
* मुंबई में 3 व अमरावती में 1 अपराध दर्ज
* 3 मामले कोर्ट में प्रलंबित, 1 में अभी चार्जशीट नहीं
अमरावती/दि.2 – चुनाव लडने वाले प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज रहने वाले अपराधिक मामलों की जानकारी आम जनता को भी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव लडने वाले प्रत्येक प्रत्याशी की अपराधिक पृष्ठभूमि तथा उसके खिलाफ दर्ज एवं प्रलंबित मामलों सहित यदि उसे किसी मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है, तो इसकी जानकारी बाकायदा अखबारों में विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करने का नियम बनाया हुआ है. इसी नियम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी तथा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा अमरावती संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी बनाई गई नवनीत राणा के खिलाफ दर्ज एवं अदालतों में प्रलंबित रहने वाले अपराधिक मामलों को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है. जिसके मुताबिक नवनीत राणा के खिलाफ धोखाधडी, देशद्रोह व सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत 4 अपराधिक मामले दर्ज है. जिसमें से मुंबई में 3 और अमरावती में 1 अपराध दर्ज है. साथ ही 3 मामले कोर्ट में प्रलंबित है और 1 मामले में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है.
भाजपा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अमरावती संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रहने वाली नवनीत राणा के खिलाफ अमरावती में भादंवि की धारा 341 व 188, मपोका की धारा 134 व 135 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत यातायात में बाधा उत्पन्न करने तथा शांति व व्यवस्था भंग करने का अपराधिक मामला दर्ज है. जिसे लेकर अमरावती के तृतीय अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी के समक्ष सुनवाई प्रलंबित है.
इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के खिलाफ भादंवि की धारा 353 व 34 के तहत सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का अपराधिक मामला दर्ज है. जिसे लेकर मुंबई के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (कोर्ट क्रमांक-54) के समक्ष अपराधिक मामला सुनवाई हेतु विचाराधीन है. साथ ही हाईकोर्ट के समक्ष नवनीत राणा द्वारा याचिका दायर करते हुए अपने खिलाफ दर्ज इस मामले को खारिज करवाने की अपील की गई है.
इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ बंगले के समक्ष हनुमान चालीसा का पठन करने की घोषणा किये जाने को लेकर भादंवि की धारा 124 (अ), 153 (अ) व 34 तथा मपोका की धारा 37 (1) व 135 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया था. जिसे लेकर अब भी मुंबई के खार पुलिस थाने द्वारा जांच की जा रही है तथा इस मामले में अब तक अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है.
इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के खिलाफ दस्तावेजों में कांट-छांट व छेडछाड करते हुए धोखाधडी करने के मामले को लेकर भादंवि की धारा 420, 468, 461 व 34 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया तथा यह मामला इस समय मुंबई के मजगांव में सातवें मेट्रोपॉलिटन रजिस्ट्रेट (कोर्ट क्रमांक-25) के समक्ष सुनवाई हेतु प्रलंबित है.
इस विज्ञापननुमा स्पष्टीकरण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि, नवनीत राणा वरिष्ठ संसदीय सदस्य है और अच्छी खासी प्रशासनीक क्षमता रखती है. जिसके मद्देनजर पार्टी द्वारा उन्हें अपना प्रत्याशी चुना गया है. साथ ही प्रत्याशी पद हेतु इच्छूक रहने वाले अन्य नामक सार्वजनिक जीवन में इस तरह का अनुभव नहीं रखते थे कि, उन्हें इतनी बडी जिम्मेदारी सौंपी जा सके. इस वजह के चलते पार्टी ने नवनीत राणा के खिलाफ दर्ज एवं प्रलंबित रहने वाले अपराधिक मामलों की जानकारी रहने के बावजूद उन्हें वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहने वाली अमरावती संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है.