अमरावतीमहाराष्ट्र

अत्यावश्यक सेवा निभाते हुए मतदान जरूर करें

32 विभागों का समावेश, अधिकारी कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा

अमरावती/दि.29– इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने कमर कसी है. देश में पहलीबार अत्यावश्यक सेवा के अधिकारी और कर्मचारियों को अपना फर्ज निभाते समय उनके निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार को मतदान करने की पोस्टल मतपत्रिका की सुविधा दी जानेवाली है. देश की सीमा पर तैनात सैनिकों को भी सहजता से मतदान करते आ सकेगा.
आगामी लोकसभा चुनाव निमित्त केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संदर्भ में आदेश जारी कर मतदान के दिन घर से दूर अपना फर्ज निभानेवाले अधिकारी और कर्मचारियों को कर्तव्यस्थल से खुद के निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार को मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कर दी है. लोकसभा चुनाव में कम होनेवाला मतदान आयोग के लिए गंभीर विषय है.

संबंधित क्षेत्र के कुल मतदान में से 10 प्रतिशत कम मतदान शासकीय कर्तव्य निभानेवाले कर्मचारियों के कारण होता है. यह बात ध्यान में आने के बाद इन अधिकारी और कर्मचारियों को सहजता से मतदान करने का अधिकार चुनाव आयोग ने कर दिया है. इस कारण सैकडों किलोमीटर का सफर न करते हुए कार्यरत स्थल से ही उन्हें मतदान करते आ सकेगा. इसके पूर्व केवल चुनाव कार्य में रहनेवाले कर्मचारियो को बैलेट पेपर पर मतदान करने की सुविधा थी. लेकिन ऐसी ही सुविधा अब अत्यावश्यक सेवा के अधिकारी व कर्मचारियों के लिए की गई है.

* कर्मचारियों को पहचान देना होगा
डाक मतपत्रिका के लिए अत्यावश्यक सेवा के पात्र रहनेवाले अधिकारी और कर्मचारियों को उसका पदनाम, मतदान पहचानपत्र नंबर, जिस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम पंजीकृत किया है. उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम, भाग क्रमांक और मतदान सूची का अनुक्रमांक भरकर वैसा प्रपत्र कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से संबंधित तहसीलदार को सूचित करना पडेगा. पश्चात कर्मचारियों को उनके कर्तव्यस्थल पर डाक मतपत्रिका अधिगृहित कर मतदान के दिन मतदान कर तहसील में मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने की सुविधा रहेगी.

* राज्य की अत्यावश्यक सेवा
मेट्रो, विद्युत महामंडल, दूरसंचार, पोस्टल सेवा, दूरदर्शन, रेडियो, दुग्ध विभाग, स्वास्थ्य सेवा, विमान सेवा, सडक व लोकनिर्माण विभाग, दमकल विभाग, अग्निशमन विभाग, रूग्णवाहिका, जहाज निर्माण, कारागृह, जल प्राधिकरण, कोषागार, वनविभाग, सूचना, तंत्रज्ञान, पुलिस राज्य आरक्षित बल, होमगार्ड, अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग, उर्जा, पत्रकार, एमटीएनएल ऐसे 32 विभागों का समावेश अत्यावश्यक सेवा में किया गया है. इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी देश के किसी भी क्षेत्र में सेवा देते रहे अथवा उन्हें मतदान करना संभव न होता हो तो ऐसे कर्तव्यस्थल से ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का अधिकार मिलनेवाला है. इसके लिए पेपरमत पत्रिका का इस्तेमाल किया जायेगा. मतदान की पत्रिका सीधे उस निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचाने की जिम्मेदारी चुनाव विभाग संभालनेवाला है.

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