गिरफ्तारी के पूर्व आरोपी रामटेके ने अनुकंपा पर युवक को लेने के शिक्षणाधिकारी को दिए थे निर्देश
वरुड तहसील की श्रीमती गंगुबाई ठाकरे स्मृति विद्यालय की घटना
* कथित लवाद न्यायाधिकरण का मामला
अमरावती/दि.6- कथित लवाद न्यायाधिकरण के सर्वेसर्वा सिद्धार्थ रामटेके ने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व वर्धा तहसील की श्री गंगुबाई ठाकरे स्मृति विद्यालय में लुकेश सोपान ढोले नामक युवक को उसके पिता के निधन के बाद अनुकंपा पर लेने के निर्देश शाला के मुख्याध्यापक सहित शिक्षणाधिकारी को दिए थे. उसकी प्रति जिलाधिकारी को भी तहसीलदार के जरिए दी थी.
ेेकथित लवाद न्यायाधिकरण के सर्वेसर्वा सिद्धार्थ शिवनाथ रामटेके के अनेक प्रकरण सामने आते जा रहे हैं. 30 नंवबर की रात गिरफ्तारी के पूर्व इस आरोपी ने पंचवटी चौक की अपनी लवाद की दुकान पर ताले लगाने के बाद रुक्मिणी नगर के साईंमंगल अपार्टमेंट में लवाद कार्यालय शुरु रखा और वहीं पर 30 नवंबर को वरुड तहसील में रहने वाली लुकेश सोपान ढोले नामक युवक को उसके पिता सोपान ढोले के निधन के बाद अनुकंपा पर उसे लेने की ऑर्डर की.
बताया जाता है कि वरुड निवासी लुकेश के पिता सोपान ढोले हातुर्णा ग्राम की श्रीमती गंगुबाई ठाकरे स्मृति विद्यालय में शिक्षके के रुप में कार्यरत थे. ड्यूटी पर रहते उनका जुलाई 2021 में निधन हो गया था. उनके स्थान पर बेटे लुकेश को अनुकंपा में लेने के लिए इस कथित लवाद में प्रकरण चल रहा था. लुकेश इस लवाद न्यायाधिकरण में गया था. उसका इस लवाद में केस नं. 30/2022 हैं. इस लवाद की तरफ से विद्यालय के मुख्याध्यापक गजानन भोरे को नोटिस भेजकर लवाद में तरीख पर उपस्थित रहने कहा गया था. भोरे अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इस पूर्व प्राचार्य ने लवाद कार्यालय के चक्कर भी काटे. 30 नवंबर को इस कथित लवाद के अधिकारी सिद्धार्थ रामटेके ने विद्यालय व्यवस्थापन को लुकेश ढोले को अनुकंपा पर लेने के निर्देश दिए थे. इस लवाद में लुकेश की तरफ से एड. अनिलकुमार थावरे ने अर्जी की थी. 24 अगस्त 2022 को इस प्रकरण की रामटेके के सामने सुनवाई हुई थी. पश्चात 30 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए रामटेके ने जिला परिषद प्रशासन व शिक्षणाधिकारी को आदेश जारी किए. साथ ही ऑर्डर में रामटेके ने यह जानकारी तहसीलदार के जरिए जिलाधिकारी को देने भी सूचित किया हैं. विद्यालय व्यवस्थापन को लवाद के यह आदेश मिलने के बाद लुकेश को अनुकंपा पर लेने की प्रक्रिया भी शुरु हो गई थी. अब इस प्रकरण में लुकेश को कितने रुपए से ठगा गया यह पता नहीं चला हैं. लेकिन श्रीमती गंगुबाई ठाकरे स्मृति विद्यालय व्यवस्थापन रामटेके की गई ऑर्डर के बाद झांसे में आ गया था. अब विद्यालय व्यवस्थापन भी सिद्धार्थ रामटेके के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया हैं. पूर्व प्राचार्य गजानन भोरे ने लवाद प्रकरण में अभय उके के वकील रहे एड. अनिल विश्वकर्मा से संपर्क किया हैं और उनकी जरिए वह अब पुलिस में शिकायत करने वाले हैं.
* सिद्धार्थ वानखडे के खिलाफ पुलिस ने बढाई धाराएं
गाडगे नगर पुलिस ने जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किए गए कथित लवाद के सर्वेसर्वा सिद्धार्थ रामटेके के खिलाफ धारा 420, 419 और 34 के अलावा अब धारा 464, 465 और 468 जोडी हैं. धाराएं और लगाने की जानकारी स्थानीय अदालत में पुलिस ने दी हैं. इस आरोपी का बुधवार 7 दिसंबर को रिमांड समाप्त हो रहा है और उसे फिर से पुलिस अदालत में पेश करने वाली हैं.
* ठगे लोग आए सामने
पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपी सिद्धार्थ रामटेके के घर और पंचवटी चौक के लवाद कार्यालय की तलाशी ली हैं. वहां से संस्था के कुछ कागजपत्र जब्त किए हैं. जिन नागरिकों की लवाद की तरफ से ठगी हुई हैं वह गाडगेनगर थाने में आकर जानकारी दे सकते हैं.
– रेखा लोंडे, निरीक्षक गाडगेनगर